बड़ा निर्णय: अब एलआईसी पॉलिसी पर नहीं मिलेगी टैक्स छूट

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पहले केंद्र सरकार एलआईसी पर मोटे टैक्स का फायदा देती थी, लेकिन इस बार नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है, जिसके बाद लोगों को एलआईसी पॉलिसी लेने के बाद भी टैक्स चुकाना होगा. इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक एलआईसी की पॉलिसी खरीदने पर टैक्स छूट का फायदा मिलता है. टैक्स छूट की वजह से ही इंश्योरेंस कंपनियां काफी मजबूत स्थिति में हैं. ग्राहक ज्यादातर एलआईसी की पॉलिसी टैक्स बचाने के लिए ही लेते हैं.

चेयरमैन ने दी बड़ी जानकारी

एलआईसी के चेयरमैन ने जानकारी देते हुए बताया है कि कंपनी के कुल सालाना प्रीमियम का करीब आधा हिस्सा जनवरी, फरवरी और मार्च महीने में आता है. बता दें फाइनेंशियल ईयर के आखिर में लोग इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने में काफी रुचि दिखाते हैं. लोग बिना सोचे-समझे अपने टैक्स की बचत करने के लिए इंश्योरेंस पॉलिसी में पैसा लगा देते हैं.

बजट में लिए गए बड़े फैसले

आपको बता दें बजट 2023 में केंद्र सरकार ने फैसला लिया है कि 5 लाख रुपये से ज्यादा प्रीमियम वाली पॉलिसी की मैच्योरिटी पर अब से टैक्स चुकाना होगा. इसके साथ ही देशभर में सरकरा न्यू टैक्स रिजीम को बढ़ावा दे रही है, जिसमें टैक्स पर किसी भी तरह की छूट नहीं है. यानी कि अभी जो लोग टैक्स बचाने के लिए एलआईसी पॉलिसी लेते हैं आगे आने वाले समय में वह इसको लेना बंद भी कर सकते हैं.

एलआईसी की ग्रोथ पर दिखेगा असर

आपको बता दें आगे आने वाले समय में इंश्योरेंस कंपनियों पर सरकार के इस फैसले का असर देखने को मिल सकता है. इसका सीधा असर एलआईसी की ग्रोथ पर देखने को मिलेगा.

– एजेंसी