गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने गैंगेस्टर एक्ट में बाहुबली मुख्तार अंसारी को दस साल जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पांच लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी पर सजा का ऐलान दोपहर दो बजे होगा। पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी और भाई बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी के लिए शनिवार का दिन बड़ा रहा। भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में दर्ज केस के आधार पर अफजाल अंसारी के खिलाफ गैंगस्टर का केस दर्ज हुआ था।
मुख्तार अंसारी के खिलाफ भाजपा विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता रुंगटा की हत्या के मामले में गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज है। दोनों भाईयों के खिलाफ मुहम्मदाबाद थाने में 2007 में क्राइम नंबर 1051 और 1052 दर्ज हुआ था।
भाजपा विधायक कृष्णानंद राय की पत्नी अलका राय का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मैं न्यायपालिका में विश्वास करती हूं। गुंडों, माफियाओं का शासन (राज) खत्म हो गया है। ये या तो जेल में रहेंगे, नहीं तो ऊपर चले जाएंगे।
15 साल पुराना है मामला
कृष्णानंद राय की 2005 में हुई हत्या के मामले में 2019 में कोर्ट ने दोनों भाइयों को बरी कर दिया था। जबकि नंदकिशोर रूंगटा की हुई हत्या के मामले में 2001 में मुख्तार अंसारी बरी हो गया था।
Compiled: up18 News