मथुरा में श्रीकृष्ण विराजमान और शाही ईदगाह के विवादित परिसर का सर्वे कराने की मांग को लेकर दाखिल याचिका पर सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मथुरा जिला जज से वादी और प्रतिवादी पक्ष की आख्या तलब की है। हाईकोर्ट ने जिला जज मथुरा को अब तक मामले में की गई कार्यवाही से अवगत कराने को कहा है। हाईकोर्ट ने सवाल करते हुए कहा कि अगर विवादित परिसर का सर्वे कराने की आवश्यकता है तो क्यों इस मामले में देरी की जा रही है। इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 2 अगस्त की डेट को नियत किया है। कोर्ट 2 अगस्त को विवादित परिसर के सर्वे को लेकर अपना फैसला भी सुना सकती है।
याचिका में हैं कई मांगें
भगवान श्रीकृष्ण विराजमान के वाद मित्र मनीष यादव की याचिका में विवादित परिसर का सर्वे, सर्वे में निकलने वाली मूर्तियों व अन्य पुरातात्विक महत्व की वस्तुओं को संरक्षित करने की मांग की गई है। साथ ही मथुरा जिला अदालत में दाखिल अर्जी पर जल्द सुनवाई करने का आदेश देने की मांग की गई है। याचिका में यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड समेत कई अन्य को पक्षकार बनाया गया है।
हाईकोर्ट को दी गई जानकारी
मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट को यह जानकारी दी गई कि मथुरा जिला जज ने इस केस में डे-टू-डे हियरिंग का आदेश पारित किया है। जस्टिस बिपिन चंद्र दीक्षित के सिंगल बेंच में मामले की सुनवाई हुई। इसी तरह की एक अर्जी शैलेंद्र सिंह की ओर से दाखिल की गई थी, उस पर पिछले हफ्ते इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई की थी। इस याचिका पर हाईकोर्ट ने मथुरा जिला अदालत को 3 माह में सुनवाई पूरी करने का आदेश दिया है।
-एजेंसी