इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बुधवार को ज्ञानवापी मामले में सुनवाई एक दिसंबर तक के लिए टाल दी है। इस मामले में वाराणसी की अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी ने ज्ञानवापी मस्जिद के स्थान पर मंदिर बहाल करने की मांग वाले मूल वाद को चुनौती दी है।
मस्जिद कमेटी ने सुनवाई टालने का अनुरोध किया
बुधवार को जब इस मामले में मुख्य न्यायाधीश प्रीतिंकर दिवाकर की ओर से सुनवाई शुरू की गई तो अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी की ओर से सुनवाई टालने का अनुरोध किया गया, जिस पर अदालत ने इस मामले में सुनवाई के लिए एक दिसंबर की तिथि तय की। अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने मुख्य न्यायाधीश के उस आदेश को चुनौती दी है, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश ने ज्ञानवापी मामले की सुनवाई एकल न्यायाधीश से अपने पास ले ली। इससे पहले एकल न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इसको मस्जिद कमेटी ने दी है चुनौती
अंजुमन इंतेजामिया कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में वाराणसी की अदालत के उस निर्देश को भी चुनौती दे रखी है, जिसके तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी मस्जिद का एक समग्र सर्वेक्षण करने को कहा गया था। यह आदेश आठ अप्रैल, 2021 को पारित किया गया था।
Compiled: up18 News
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