जयपुर सीरियल ब्लास्ट मामले में हाईकोर्ट ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है, इसके साथ ही सलमान नाम के एक आरोपी को नाबालिग मानते हुए उच्च न्यायालय ने उसे किशोर न्यायालय में भेज दिया है. आपको बता दें कि इससे पहले निचली अदालत में सभी आरोपियों के लिए फांसी की सजा तय की गई थी लेकिन हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और सभी आरोपियों को रिहा कर दिया है.
जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले की सुनावई की. इससे पहले सैफ, सैफूर्रहमान और सरवर आजमी को आरोपी करार देते हुए निचली अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी.
क्या है पूरा मामला?
राजस्थान की राजधानी जयपुर में 13 मई 2008 को सीरियल ब्लास्ट का मामला सामने आया था जिसमें माणक चौक खंडा, बड़ी चौपड़, सांगानेरी गेट छोटी चौपड़, त्रिपोलिया गेट, जौहरी बाजार और चांदपोल गेट पर एक के बाद एक बम धमाके देखे गए थे. इन भयानक बम धमाकों से पूरा इलाका ही दहल उठा था.
इस दिल दहला देने वाले दर्दनाक घटना में करीब 71 लोग मारे गए थे और 185 लोगों के घायल होने की खबर आई थी. इसके अलावा सुरक्षा में तैनात जवानों को एक जिंदा बम भी बरामद हुआ था जिसे बम निरोधक दस्ते की मदद से निष्क्रिय कर दिया गया था. यह बम रामचंद्र मंदिर के पास लगाया गया था.
Compiled: up18 News