आगरा: थाना ताजगंज क्षेत्र में छोटी दीपावली पर हुई गैंग रेप की घटना के बाद पुलिस अवैध रूप से संचालित होम स्टे के खिलाफ सक्रिय हो गई है। पुलिस ने अब तक 35 होम स्टे बंद करा दिए हैं। ताजमहल के आसपास बने होम स्टे पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। बिना परमिशन चल रहे होम स्टे सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही खुलेंगे।
छोटी दीपावली पर रिच होम स्टे में एक महिला के साथ गैंग रेप की घटना हुई थी। पुलिस ने इस मामले में अब तक महिला समेत पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि इस होम स्टे का सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन नहीं है। जिस फ्लैट में होम स्टे चल रहा है, वह किसी संतोष शर्मा का बताया जा रहा है। जांच में आरोपियों ने बताया था कि यह होम स्टे उन्होंने एक महीने पहले ही किराए पर लिया था। नियमानुसार होम स्टे किराए की जगह पर नहीं चल सकता है।
होम स्टे का मतलब है जहां घर जैसा माहौल मिले। इसके लिए घर के मालिक का होना जरूरी है। होम स्टे खोलने के लिए पर्यटन विभाग के कार्यालय से एक फॉर्म लेना पड़ता है। फॉर्म भरकर देने के बाद पर्यटन विभाग की टीम द्वारा उस घर का निरीक्षण किया जाता है, जिसे होम स्टे बनाना चाहते हैं। अधिकारी उस घर में यह देखते हैं कि जिस होम स्टे के लिए लाइसेंस दिया जाना है, उसमें पहले से कोई फैमिली रह रही है या नहीं। अगर कोई फैमिली नहीं रह रही है तो उसको होम स्टे का लाइसेंस नहीं दिया जा सकता। लेकिन ताजगंज क्षेत्र में सैंकड़ों ऐसे होम स्टे खुले हुए हैं, जो किराए पर संचालित हैं। वहां फैमिली नहीं रहती है।
ताजगंज पुलिस अब हर होम स्टे की जांच कर रही है। रजिस्टर भी जांचे जा रहे हैं। कब से संचालित हैं, कौन मालिक हैं, रजिस्ट्रेशन के कागज आदि भी देखे जा रहे हैं। जिनके पास रजिस्ट्रेशन नहीं है, उन्हें बंद कराया जा रहा है। सराय एक्ट में रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही खोलने के आदेश दिए गए हैं।
जिस होम स्टे में गैंग रेप की घटना हुई थी, उसके आसपास रहने वालों ने बताया कि वे कई बार यहां होने वाली अनैतिक गतिविधियों की शिकायत फ्लैट मालिक और पुलिस को कर चुके हैं। होम स्टे एक महीने से नहीं बल्कि तीन-चार महीने से चल रहा था। इसके बाद भी न तो फ्लैट मालिक ने ही कदम उठाया और न ही पुलिस की तरफ से सख्ती की गई।
Compiled: up18 News