– पूर्व में पुलिस आयुक्त से भी की थी शिकायत, निराशा हाथ लगने पर लगाई थी न्यायालय में गुहार
आगरा। भाजपा जिला महामंत्री और नालंदा के पूर्व निदेशक संतोष कटारा निवासी नालंदा टावर थाना सिकन्दरा के प्रार्थना पत्र के आधार पर न्यायालय सीजेएम आगरा के आदेश पर थाना सिकन्दरा में मुकदमा पंजीकृत हुआ है जोकि मानव गर्ग एवं विकास गर्ग पुत्र जितेन्द्र कुमार गर्ग और मीरा गर्ग पत्नी मानव गर्ग व निकिता गर्ग पत्नी विकास गर्ग निवासी 101-102, पारस पर्ल्स एक्सटेंशन लोहामण्डी के विरुद्ध 156 (3) के प्रार्थना पत्र के अंतर्गत धारा आईपीसी धारा-323, 384, 406, 420, 472, 500, 504, 506 दर्ज हुआ है।
क्या है मामला ?
संतोष कटारा द्वारा दर्ज कराये मुकदमें में दस बिन्दुओं में अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उन्होंने विरोधियों द्वारा अनावश्यक और गैरकानूनी रूप से लगातार उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं उन्होंने लिखा है कि मैं पूर्व में नालंदा बिल्डर्स एण्ड डबलपर्स के निदेशक के पद पर था, जिससे मैंने अक्टूबर 2016 को इस्तीफा दे दिया था तबसे अब तक कम्पनी एक्ट के अनुसार मेरा उक्त कम्पनी से किसी प्रकार का कोई सरोकार व वास्ता एवं लेन देन नहीं है। आगे उन्होंने बताया कि कम्पनी के प्रोजेक्ट नालंदा क्राउन के समस्त आवंटियों द्वारा मिलकर संयुक्त रूप से एक प्रथम सूचना रिपोर्ट 1274 / 2016 कम्पनी के सभी निदेशकों के विरुद्ध करायी गयी थी जिसकी कार्यवाही उच्च न्यायालय, प्रयागराज द्वारा स्थगित है। आगे उन्होंने कहा कि इसके बावजूद भी अभियुक्तगण आये दिन जबरदस्ती मेरे घर में घुसकर गाली-गलौज कर धमकाते हैं कि हमें हमारे रुपये वापिस करो या फ्लैट दो। अभियुक्तों ने बदनीयति एवं मानहानि करने एवं उस पर दबाव बनाकर रुपये हड़पने का आरोप लगाकर मेरे विरुद्ध झूठी रिपोर्ट तक दर्ज कराई गई जबकि समस्त आवटियों द्वारा 2016 में ही प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी।
क़ानूनी रूप से कोई भी कार्यवाही असंवैधानिक
संतोष कटारा के अधिवक्ता ने बताया कि तथ्यों और संविधान के आधार पर ऐसे में क़ानूनी रूप से संतोष कटारा के विरुद्ध कोई भी कार्यवाही स्वंय ही असंवैधानिक हो जाती है परन्तु यह जानते हुये भी उक्त अभियुक्तगण जानबूझकर उनके के घर में जबरन घुसकर गाली गलौज करते हुये दबाव बनाकर रुपये वसूलना चाहते है और प्रार्थी द्वारा इंकार करने पर षडयंत्र के तहत उसे झूठे केसों में फंसाकर उसकी बदनामी और मानहानि कर रहे हैं तथा प्रार्थी व उसके परिवारवालों को कहीं भी रास्ते में रोककर धमकाने लगते हैं।
पुलिस आयुक्त से भी की शिकायत पर लगी निराशा हाथ
भाजपा जिला महामंत्री संतोष कटारा ने कहा कि उत्पीड़न से त्रस्त होकर आगरा पुलिस आयुक्त से भी मामले की शिकायत की पर निराशा हाथ लगी तब उन्होंने न्यायालय की शरण ली, न्यायालय सीजेएम आगरा के आदेश पर चार अभियुक्तों के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। ज्ञात हो क्रेन्द्र और प्रदेश में सरकार में होने के बावजूद भाजपा के जिला महामंत्री संतोष कटारा को अपने उत्पीड़न के खिलाफ जिस प्रकार न्याय के लिए भटकना पड़ा वह पार्टी की नीतियों पर भी सवाल खड़ा करती है।
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.