आगरा। स्टेट बैंक की खेरागढ़ शाखा में एक व्यक्ति के खाते से आधार कार्ड के फिंगर प्रिंट का इस्तेमाल कर 50 हजार रुपये निकाल लिए गए। यह फ्रॉड एक बार नहीं, पूरे पांच बार किया गया। पीड़ित ने पुलिस से फरियाद की। कोई सुनवाई न होने पर अब सीजेएम ने थानाध्यक्ष खेरागढ़ को मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार खेरागढ़ निवासी पंकज कुमार ने अपने अधिवक्ता शिव शंकर मुदगल के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर आरोप लगाया कि,उसका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की खेरागढ़ शाखा में खाता है। उसके खाते से आधार कार्ड के फिंगर प्रिंट के माध्यम से पांच बार में किसी ने 50 हजार रुपये निकाल लिये हैं जबकि उसने कभी आधार कार्ड फिंगर प्रिंट का उपयोग नहीं किया।
पीड़ित ने कहा कि खेरागढ़ पुलिस ने शिकायत किए जाने के बावजूद कार्यवाही नहीं की। अदालत ने थानाध्यक्ष खेरागढ़ को आईटी एक्ट एवं धोखाधड़ी के तहत मुकदमा दर्ज कर विवेचना के आदेश दिये हैं।
चेक डिसऑनर आरोपी तलब
आगरा। चेक डिसऑनर होने के मामले में आरोपित आलोक कुमार, प्रोप्राइटर मैसर्स जी,एच एंटरप्राइजेज, मोहम्मदपुर सिकन्दरा, जिला आगरा को मुकदमे के विचारण हेतु सीजेएम ने अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।
मामले के अनुसार, वादी मुकदमा मैसर्स रॉयल पॉलिमर्स सिकन्दरा के अधिकृत प्रतिनिधि कमल बाबू श्रीवास्तव ने अपने अधिवक्ता जैकी सिंह के माध्यम से अदालत में मुकदमा दायर कर आरोप लगाया कि वादी की फर्म सोल मैन्युफ्रेक्चरिंग का कार्य करती है।
आरोपी की फर्म द्वारा एक लाख एक हजार रुपये के सोल खरीदकर वादी की फर्म को उसके एवज में उक्त धनराशि के पांच चेक दिए गए थे, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर डिसऑनर हो गए थे। अदालत ने वादी के मुकदमे पर संज्ञान लेते हुए आरोपी को अदालत में तलब करने के आदेश दिए हैं।