देवरिया। आज गैंगस्टर एक्ट के तहत स्वयंवर यादव की 2 करोड़ 17 लाख रुपये की अचल संपत्ति प्रशासन ने ढोल बजाकर और लाउडस्पीकर से बोलकर कुर्क कर दी गई।
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार माफियाओं अपराधियों के खिलाफ तबातोड़ कार्रवाई कर रही है। कहीं बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की जा रही है तो कहीं संपत्ति कुर्क कर दी जा रही है, इन्हीं सब वजहों से अपराधियों माफियाओं में खौफ का माहौल बना हुआ है। ऐसे में ताजा मामला देवरिया जिले से सामने आया है जहां एक गैंगस्टर अपराधी की गैंगस्टर एक्ट के तहत 2 करोड़ 17 लाख रुपये की अचल संपत्ति प्रशासन ने ढोल बजाकर और लाउडस्पीकर से बोलकर कुर्क कर दी है।
इस अपराधी के खिलाफ दर्जन भर से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और इसने संगठित गिरोह भी बनाया था। यह कुर्की की कार्रवाई जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के आदेश के तहत किया गया है। यह गैंगस्टर कुख्यात अपराधी स्वयंवर यादव पुत्र गोरख यादव जिले के सुरौली थाना क्षेत्र के सुरौली गांव का रहने वाला है।
डुगडुगी बजवाकर गैंगस्टर अपराधी की अचल संपत्ति की कुर्की का किया गया एलान
आज देवरिया सदर के उप जिलाधिकारी सौरभ सिंह और क्षेत्राधिकारी नगर श्रीयस त्रिपाठी के नेतृत्व में तहसीलदार सदर और राजस्व विभाग के कर्मचारी, थाना कोतवाली की पुलिस ग्राम सुरौली में कुख्यात गैंगस्टर, पशु तस्कर और अवैध शस्त्र का तस्कर स्वयंवर यादव द्वारा अपनी पत्नी निर्मला देवी के नाम से खरीदी गई आधा दर्जन जमीनों को धारा 14(1) उत्तर प्रदेश गिरोह बंद अधिनियम 1986 के तहत जिलाधिकारी देवरिया जितेंद्र प्रताप सिंह के निर्गत आदेश के द्वारा गैंगेस्टर अपराधी की अचल संपत्ति कुर्क कर दी गई है।
इस गैंगेस्टर कुख्यात अपराधी स्वयंवर यादव के बारे में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश सोनकर ने बताया कि जिला मजिस्ट्रेट देवरिया द्वारा गैंगेस्टर एक्ट की धारा 14(1) निर्गत आदेश के क्रम में स्वयंवर यादव की कुल 2 करोड़ 17 लाख रुपए की अचल संपत्ति कुर्क करते हुए संपत्ति का रिसीवर तहसीलदार देवरिया साहब को नियुक्त किया गया है।
वही अभियुक्त स्वयंवर यादव इस समय जिला कारागार में बंद है। इसके खिलाफ पशु तस्करी से लेकर हत्या का प्रयास अवैध शस्त्र की तस्करी जैसे गंभीर अपराधों के संबंध में कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं।
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