पटना हाईकोर्ट में महिला की याचिका से हड़कंप: मेरा रेप हुआ… मेरे बच्चे के पिता IAS हैं या पूर्व MLA?

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बिहार की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में हड़कंप

पटना हाईकोर्ट के सामने डीएनए टेस्ट से जुड़ा यह पेचीदा कानूनी मामला आया है। अगर उच्च न्यायालय ने नोटिस लिया तो बिहार की राजनीति और ब्यूरोक्रेसी में तहलका मच जाएगा। महिला वकील राजनीति में एक्टिव रहीं हैं। उन्होंने एक सीनियर आईएएस अधिकारी और सत्तारूढ़ पार्टी के पूर्व विधायक की डीएनए टेस्ट कराने की मांग किया है। महिला के मुताबिक उसका कई बार रेप किया गया, जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। वो डीएनए टेस्ट के जरिए जानना चाहती है कि उसके चार साल के बच्चे का पिता कौन है?

पूर्व MLA और IAS ने बार-बार रेप किया

याचिका में महिला ने आरोप लगाया है कि पूर्व विधायक और आईएएस अधिकारी ने उसके साथ काफी दिनों तक रेप किया। जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। चार साल पहले एक बच्चे जन्म दिया। बच्चे का पिता कौन है, ये जानने के लिए पटना हाईकोर्ट दोनों का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश जारी करे। बच्चे की मां की ओर से अधिवक्ता रंजन कुमार शर्मा ने हाईकोर्ट में आपराधिक रिट याचिका दायर की है। अर्जी में बच्चे के पिता के बारे में जांच कराने का निर्देश देने की मांग पटना हाईकोर्ट से की गई।

पहले पूर्व MLA फिर IAS ने बनाया संबंध

महिला ने अपनी याचिका में कहा है कि उसे राज्य महिला आयोग का सदस्य बनाने का झांसा देकर पूर्व विधायक ने बलात्कार किया। बाद में पूर्व विधायक के साथ राज्य के एक आईएएस अधिकारी ने भी उसके साथ रेप किया। बलात्कार का वीडियो बनाकर उसे वायरल करने की धमकी देकर उसके साथ बार-बार संबंध बनाया गया। जिसके बाद वो गर्भवती हो गई। चार साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया।

अर्जी में ये भी बताया गया है कि उसके पूछने पर पूर्व विधायक ने बच्चे का पिता होने से इंकार कर दिया। पूर्व विधायक ने कहा कि उसने बहुत पहले नसबंदी करा ली है जबकि आईएएस अधिकारी को जैसे ही पता चला कि मैं गर्भवती हूं तो उसने बात करना बंद कर दिया।

-एजेंसी


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