लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंगलवार को केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ़ मोनू की ज़मानत याचिका ख़ारिज कर दी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जस्टिस कृष्णा पहल की बेंच ने कहा कि आशीष मिश्रा राजनीतिक रूप से इतने प्रभावशाली हैं कि वो गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं.
10 फ़रवरी को लखनऊ बेंच ने मिश्रा को ज़मानत दे दी थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे ख़ारिज करते हुए हाईकोर्ट से कहा कि पीड़ितों को पर्याप्त अवसर देने के बाद इस पर फिर से विचार किया जाए. इसके बाद हाईकोर्ट ने ज़मानत याचिका फिर से सुनी.
मिश्रा पर लखीमपुर खीरी में चार किसानों और एक पत्रकार की हत्या का आरोप है. इन किसानों और पत्रकार को तेज़ रफ़्तार जीप ने कुचल दिया था. इसके बाद वहां हुई हिंसा में गाड़ी से ड्राइवर और दो बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौत हो गई थी.
हिंसा के इस मामले में दो एफ़आईआर दर्ज की गई है.
-एजेंसी
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