वाराणसी। ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की कोर्ट कमिश्नर को हटाने की मांग को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कोर्ट कमिश्नर के साथ दो नए वकील भी जोड़े हैं। अदालत ने साथ ही पूरे मस्जिद परिसर का सर्वे करने का आदेश दिया है।
कोर्ट ने कहा कि जब तक मस्जिद के कमीशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है, तब तक सर्वे जारी रहेगा। 17 मई को सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में सौंपनी होगी। कोर्ट ने कहा कि मस्जिद के चप्पे-चप्पे का सर्वे होगा। कोर्ट ने इस कार्रवाई को सख्ती के साथ पूरी करने का आदेश दिया है।
कोर्ट कमिश्नर नहीं हटाया जाएगा
कोर्ट ने मुस्लिम पक्षकारों को झटका देते हुए आदेश दिया कि कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा को नहीं हटाया जाएगा। यही नहीं, मस्जिद में सर्वे का काम 17 मई से पहले पूरा किया जाएगा। 56 ( ग ) के आधार पर मुस्लिम पक्षकारों ने कोर्ट कमिश्नर को बदलने की की थी मांग जिसे सिविल जज ने खारिज किया। 61 ( ग) के आधार पर मस्जिद के अंदर सर्वे का मुस्लिम पक्ष विरोध कर रहा था।
सुरक्षा कारणों से कोर्ट खाली कराया गया
फैसले से पहले कोर्ट को खाली करा लिया गया था। परिसर में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के वकील कोर्ट में मौजूद रहे।
कोर्ट ने सुरक्षित रख लिया था फैसला
ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर विवाद में जिला अदालत ने तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख दिया था। आज कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाया। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में वीडियोग्राफी होगी या नहीं? सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर को बदला जाएगा या नहीं? इन सब पर कोर्ट का फैसला अब आ चुका है।
श्रृंगार गौरी और ज्ञानवापी मस्जिद विवाद के बीच परिसर के तहखाने में भी सर्वे और वीडियोग्राफी कराने पर सिविल जज (सीनियर डिविजन) की अदालत में बुधवार को तीसरे दिन सुनवाई पूरी हो गई थी। अदालत ने 12 मई यानी आज के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था। सिविल जज रवि कुमार दिवाकर की अदालत के आदेश से ज्ञानवापी परिसर में सर्वे के लिए नियुक्त कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदलने की अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की अर्जी पर सुनवाई के दौरान कचहरी परिसर पुलिस छावनी में तब्दील रहा। संबंधित कोर्ट से लेकर पूरे परिसर में भारी संख्या में सुरक्षा बल तैनात रहा।
कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को बदलने की मांग
इससे पहले दो घंटे तक चली सुनवाई में वादी पक्ष के अधिवक्ता सुधीर त्रिपाठी ने कोर्ट कमिश्नर बदलने पर आपत्ति के साथ इस बात पर जोर दिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के तहखाने में भी सर्वे और विडियोग्राफी होनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने पूर्व में भी अपील की थी, जिसके संदर्भ में सर्वे कमीशन का आदेश जारी है।
उन्होंने कहा कि मस्जिद के तहखाने के सर्वे औरब वीडियोग्राफी से ही पता चलेगा कि अंदर मस्जिद है या मंदिर और शृंगार गौरी के अलावा अन्य विग्रह हैं या नहीं। ऐसे में अदालत सर्वे कमीशन को तहखाने तक पहुंचाने में मदद करने का शासन-प्रशासन को आदेश दे।
-एजेंसियां
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