आगरा के थाना ताजगंज में भूमाफिया अशोक अग्रवाल, राजेंद्र कुमार और मुकेश बंसल पुत्र ओमप्रकाश निवासी E-213 कमला नगर, वेद प्रकाश गुप्ता पुत्र द्वारिका प्रसाद अधिकृत प्रतिनिधि मैसर्स ठाकुर सेंटर प्राइवेट लिमिटेड व रामदास पुत्र राधा कृष्ण प्रकाश पुत्र गोविंद निवासी ग्राम कलाल खेरिया आगरा मोहनलाल पुत्र केदारनाथ निवासी 28/282 धूलिया गंज पर षडयंत्र रचने तथा फर्जी कागजात से भूमि कब्जाने को लेकर मुकदमा दर्ज हुआ है। यह मुकदमा पीड़ित किसान दरब सिंह द्वारा कराया गया है।
सुनवाई न होने पर पीड़ित किसान ने न्यायालय की शरण ली थी। भूमाफियाओं पर फर्जी कागजातों से न्यायालय को गुमराह करने के लिए आईपीसी की धारा 420, 406, 467, 468, 120b के तहत थाना ताजगंज आगरा में मुकदमा दर्ज हुआ है।
पीड़ित दरब सिंह पुत्र स्व. टुंडाराम निवासी ग्राम कलाल खेरिया ने बताया कि उक्त भूमाफियाओं उसकी जमीन के फर्जी कागजात तैयार किये और उन फर्जी कागजो को हथियार बनाकर करोड़ों की भूमि को हड़पने का षड्यंत्र रच दिया। जब इसका विरोध किया गया तो उक्त भूमाफियाओं ने फर्जी कागजातों को न्यायालय में पेश कर अपना दावा पेश कर दिया और न्यायालय को गुमराह करने लगे। इस प्रयास से वो मुझे भूमिहीन कर स्वयं को लाभान्वित करने का प्रयास कर रहे थे।
इस दौरान पीड़ित किसान दरब सिंह ने बताया कि उक्त भूमाफियाओं के खिलाफ कई बार उन्होंने थाना ताजगंज में मुकदमा दर्ज कराने का प्रयास किया लेकिन थाना पुलिस उसकी कोई सुनवाई नही करती थी। उल्टा उसे थाने से भगा दिया जाता था लेकिन अब कोर्ट के आदेश पर थाना ताजगंज में भू माफियाओं के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो गया है। पुलिस प्रशासन से न्याय की पूरी उम्मीद है। जांच के दौरान दूध का दूध और पानी होगा
पीड़ित किसान दरब सिंह ने बताया कि भूमाफियाओं के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर उनकी ओर से आए दिन जान से मारने की धमकियां मिल रही है। रोज दो चार लोग उसके घर पर आकर धमका रहे हैं लेकिन वो डरेंगे नही बल्कि भूमाफियाओं से लड़ेंगे।
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