अभी जेल में ही रहेगा आर्यन खान, ज़मानत याचिका खारिज़

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मुंबई। क्रूज ड्रग्स पार्टी मामले में आर्यन खान को अभी जेल में ही रहना होगा। सेशंस अदालत ने बुधवार को आर्यन की ज़मानत याचिका खारिज़ कर दी है। 14 अक्टूबर को हुई मामले की सुनवाई में मुंबई सेशंस कोर्ट के जज वीवी पाटिल ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आर्यन की ज़मानत पर फैसला 20 अक्‍टूबर तक के लिए सुरक्ष‍ित रख लिया था।

बुधवार दोपहर जज ने ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाते हुए बताया कि आर्यन खान के साथ ही अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका खारिज़ कर दी है। आर्यन के वकीलों को अब जमानत के लिए बॉम्‍बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा लेकिन इसके लिए ऑर्डर कॉपी का इंतजार है। जब तक ऑडर कॉपी नहीं आती, वकील आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे।

सेशंस कोर्ट से बाहर आने के बाद वकीलों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बेल क्‍यों रिजेक्‍ट हुई है, इसको लेकर अभी कोई जानकारी नहीं है। दोपहर करीब 2:45 बजे जज वीवी पाटिल कोर्टरूम में पहुंचे और सिर्फ दो शब्‍दों में ऑपरेटिव ऑर्डर सुनाया। उन्‍होंने कहा- बेल रिजेक्‍टेड।

कोर्टरूम के बाहर वकील ने बताया कि अभी ऑर्डर कॉपी नहीं आई है इसलिए यह जानकारी नहीं है कि कोर्ट ने किस आधार पर जमानत खारिज की है। हालांकि, समझा यही जा रहा है कि इसके पीछे ‘साजिश का आरोप’ हो सकता है। कोर्ट में जज ने सिर्फ इतना कहा कि सभी तीनों जमानत याचिकाएं खारिज की जाती है।

आर्यन खान के वकीलों यानी सतीश मानश‍िंदे और अमित देसाई के लिए आगे का रास्‍ता अभी भी आसान नहीं है क्‍योंकि ऑर्डर कॉपी आने के बाद हाई कोर्ट में जमानत की याचिका डालने की तैयारी शुरू होगी। हाई कोर्ट में न सिर्फ केस पर नए सिरे से बहस करनी होगी, बल्‍क‍ि सेशंस अदालत की ऑर्डर कॉपी को देखते हुए उन बिंदुओं पर भी गौर करना होगा, जिस कारण कोर्ट ने जमानत नहीं दी।

बीते दिनों 2 अक्टूबर को मुंबई से गोवा जा रही क्रूज पर रेव पार्टी में छापेमारी के बाद एनसीबी ने पहले हिरासत में लिया और फिर गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में आर्यन के साथ 8 लोगों को ग‍िरफ्तार किया गया जबकि अब तक इस मामले में 20 से अध‍िक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। आर्यन खान फिलहाल मुंबई के आर्थर रोड जेल में 14 दिनों की न्‍याय‍िक हिरासत में कैद हैं।

बुधवार को आर्यन खान के वकील अमित देसाई सुबह करीब 10:45 बजे कोर्टरूम पहुंचे। सतीश मानश‍िंदे के जूनियर भी वहां पहुंच चुके थे जबकि एनसीबी के वकीलों को कोर्टरूम पहुंचने में देरी हुई। बाद में करीब 12:30 बजे सतीश मानश‍िंदे भी कोर्ट पहुंच गए। जज वीवी पाटिल ने कोर्ट आने के बाद पहले रूटीन मैटर्स की सुनवाई शुरू की। आर्यन की सुनवाई का नंबर 22वां था लिहाजा वकीलों को लंच के बाद 2:45 का वक्‍त दिया गया।

ड्रग्‍स चैट में आया डेब्‍यू ऐक्‍ट्रेस का नाम

कोर्ट का फैसला आने से ठीक पहले इस केस में अब एक नई जानकारी भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि एनसीबी ने कोर्ट में आर्यन के जो वॉट्सऐप चैट सौंपे हैं, उनके एक डेब्‍यू एक्‍ट्रेस के साथ भी ड्रग्‍स को लेकर बातचीत है।

हालांकि यह डेब्‍यू एक्‍ट्रेस कौन है, इसको लेकर एनसीबी अध‍िकारियों ने कोई खुलासा नहीं किया है।

बीते 14 अक्टूबर को कोर्ट में हुई सुनवाई में आर्यन खान की ओर से वकील अमित देसाई और सतीश मानश‍िंदे ने पैरवी की थी जबकि NCB की तरफ से ASG अनिल सिंह, स्‍पेशल पब्‍ल‍िक प्रॉसिक्‍यूटर अद्वैत सेठना और एएम च‍िमालकर मौजूद थे। इस दौरान जहां अमित देसाई ने कोर्ट से जामनत मांगते हुए कहा आर्यन के ख‍िलाफ एनसीबी के पास कोई सबूत नहीं हैं। आर्यन पर सिर्फ ड्रग्‍स के सेवन का आरोप है। न ही उनके पास से कोई ड्रग्‍स बदामद हुआ है। ऐसे में सिर्फ एक सिलेब्रिटी किड होने के कारण उन्‍हें सजा नहीं दी जानी चाहिए।

दूसरी ओर आर्यन की जमानत का विरोध करते हुए एनसीबी के वकील ASG अनिल सिंह ने कहा कि आर्यन के मोबाइल फोन से ड्रग्‍स चैट्स मिले हैं, जो उनके तार इंटरनेशनल ड्रग्‍स तस्‍करी से जोड़ते हैं। अमित देसाई ने यह भी कहा आर्यन पार्टी में दोस्‍त अरबाज मर्चेंट के साथ थे। अरबाज के पास से 6 ग्राम चरस मिला है। जाहिर है यह दोनों के सेवन के लिए थे। ऐसे में यह कहना गलत है कि आर्यन के पास से ड्रग्‍स नहीं मिले। इस दौरान अनिल सिंह ने कोर्ट में शौविक चक्रवर्ती केस का भी जिक्र किया। जज वीवी पाटिल ने जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्ष‍ित रख लिया था। बीते 15 अक्‍टूबर से 19 अक्‍टूबर तक मुंबई सेशंस कोर्ट की छुट्टी थी, इसलिए आर्यन की जमानत पर फैसला 20 अक्टूबर तक के लिए सुरक्षित रखा गया।

बता दें कि 2 अक्टूबर को क्रूज पर छापेमारी के बाद आर्यन के साथ जिन 8 लोगों को पकड़ा गया था, आर्यन के दोस्त अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा भी शामिल हैं। आर्यन इस वक्‍त जेल में कैदी नंबर 956 हैं। बताया जाता है कि जेल में उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है और एक अलग बैरक में श‍िफ्ट किया गया है। आर्यन के साथ ही अरबाज और मुनमुन ने भी जमानत के लिए अपील की है।

-एजेंसियां