उत्तर प्रदेश के सबसे ज्यादा जीएसटी भरने वाले उद्योगों में शामिल पान मसाला उद्योग को अब पहली अक्टूबर से फैक्ट्री में लगाई गई मशीनों की जानकारी देनी पड़ेगी। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव राज्य कर नितिन रमेश गोकर्ण ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस व्यवस्था के लागू होने के बाद फैक्ट्रियों में पान मसाला व तंबाकू के अन्य उत्पादों के बारे में राज्य कर विभाग को सारी जानकारी मिल जाएगी और टैक्स चोरी कर पाना मुश्किल होगा।
पान मसाले के कारोबार में टैक्स चोरी के मामले
प्रदेश में ऑनलाइन कारोबार के अलावा सबसे ज्यादा टैक्स चोरी के मामले पान मसाला बनाने वाली कंपनियों के आते हैं। कुछ कंपनियां राज्य कर विभाग के अधिकारियों के साथ मिलीभगत करके लंबे समय से टैक्स चोरी कर रही हैं। एक वर्ष में पान मसाला बनाने वाली कंपनियों द्वारा की गई टैक्स चोरी के मामलों की पड़ताल के बाद विभाग ने इन्हें रडार पर लेने के लिए यह फार्मूला निकाला है।
काउंसिल की बैठक में मिली हरी झंडी
जुलाई में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस संदर्भ में प्रस्ताव पेश किया गया था। वहां से प्रस्ताव को हरी झंडी मिलने के बाद इस व्यवस्था को लागू किए जाने का खाका राज्य कर विभाग ने तैयार कर लिया है।
21 सितंबर को जारी हुई अधिसूचना
इस संदर्भ में 21 सितंबर को जारी अधिसूचना के अनुसार अब विभिन्न प्रकार के तंबाकू उत्पाद तैयार करने वाली फैक्ट्रियों को पैकिंग करने वाली मशीनों की जानकारी देनी होगी। पान मसाला, तंबाकू उत्पाद, हुक्का तंबाकू, पाइप वाला तंबाकू, चबाने वाला तंबाकू, खैनी, चूना, सुंघनी के उत्पादन की जानकारी पोर्टल पर देनी होगी।
Compiled: up18 News
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