भोजपुरी अभिनेता खेसारी लाल यादव मुश्किल में फंस गए हैं। 18 लाख रुपए के चेक बाउंस मामले में उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट का आदेश हुआ है। भोजपुरी गायक और अभिनेता खेसारी लाल यादव के खिलाफ गैर जमानती वारंट निर्गत करने का आदेश छपरा कोर्ट ने दिया है।
न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी प्रियांशु शर्मा ने रसूलपुर थाना कांड संख्या 120/19 के एन आई एक्ट विचारण संख्या 2676/23 में ये आदेश दिया। इसमें बतौर अभियुक्त रसूलपुर थाना के धानाडीह ग्राम और निवासी बिहार के मशहूर गायक और भोजपुरी कलाकार शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव का नाम शामिल है। कोर्ट ने उनके बंध पत्र को निरस्त करते हुए गैर जमानती अधिपत्र जारी करने का आदेश दिया है।
खेसारी लाल यादव पर नॉन बेलेबल वारंट
इससे पहले अभियुक्त खेसारी लाल यादव ने न्यायालय में उपस्थित होकर जमानत ली थी परंतु पिछली कई तारीखों से खेसारी कोर्ट में नहीं आ रहे थे। इससे केस की सुनवाई सही से नहीं हो पा रही थी। रसूलपुर थाना के असहनी ग्राम निवासी मृत्युंजयनाथ पांडे ने रसूलपुर थाना में 16 अगस्त 2019 को इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि अपनी खरीदगी जमीन को बेचने के लिए उन्होंने शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी से 22 लाख 7 हजार रुपये में डील की थी। इसकी रजिस्ट्री दिनांक 4 जून 2019 को एकमा रजिस्ट्री कार्यालय में हुई थी। नगद रुपये के एवज में खेसारी लाल यादव ने 18 लाख रुपए का चेक दिया गया था। जो उन्होंने 20 जून 2019 को अपने खाता में जमा कर दिया। ये चेक 24 जून को वापस आ गया। फिर से उन्होंने 27 जून को जमा किया तो बैंक ने 28 जून 2019 को चेक बाउंस होने की जानकारी दी। इसी को लेकर उन्होंने यह प्राथमिकी दर्ज कराई।
पुलिस ने इसके बाद 22 अगस्त 2020 को आरोप पत्र दायर किया। इसमें खेसारी लाल यादव पर दफा 406, 138 एन आई एक्ट के अंतर्गत चार्जशीट लगाई गई।
न्यायालय ने 22 जनवरी 2021 को शत्रुघ्न कुमार उर्फ खेसारी लाल यादव के खिलाफ सम्मन और 25 फरवरी 2021 को जमानती वारंट जारी किया था परंतु अभियुक्त के उपस्थित नही होने पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। तब खेसारीलाल यादव ने न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी जमानत 21 जनवरी 2022 को कराई थी।
Compiled: up18 News
Discover more from Up18 News
Subscribe to get the latest posts sent to your email.