तृणमूल कांग्रेस के नेता शाहजहां शेख़ को पश्चिम बंगाल की बशीरहाट कोर्ट ने 10 दिन की पुलिस हिरासत में भेजा है. वकील राजा भौमिक ने समाचार एजेंसी एएनआई से बात करते हुए से जानकारी दी है.
पश्चिम बंगाल पुलिस ने कहा है कि ये गिरफ्तारी ईडी की टीम पर हमले के मामले में की गई है. संदेशखाली यौन उत्पीड़न केस में ये गिरफ्तारी नहीं की गई है.
दक्षिण बंगाल के एडीजी सुप्रतिम सरकार ने बताया कि “इस केस में यौन उत्पीड़न की धारा नहीं है, इसमें सीआरपीसी 354 नहीं लगाया गया है. शेख़ पर यौन शोषण के केस हैं लेकिन वो मामले 7-8 फरवरी के बाद सामने आए हैं. ये आरोप दो -तीन साल पुराने हैं और उनकी जांच में समय लगेगा. जिसमें गिरफ्तारी हुई है वो केस 5 जनवरी की घटना का है जिसमें ईडी जब उनके यहां छापे मारने पहुंची तो ईडी के अधिकारियों पर हमला करने का आरोप है.”
शाहजहां शेख पर 24 उत्तर परगना के संदेशखाली गांव की महिलाओं का यौन उत्पीड़न करने और गांव वालों की ज़मीन हड़पने का भी आरोप है.
इसी हफ़्ते कलकत्ता हाई कोर्ट ने कहा था कि पश्चिम बंगाल पुलिस शाहजहां शेख़ को गिरफ़्तार करे. इससे पहले तक टीएमसी की दलील थी कि कोर्ट के पुराने आदेशों के कारण उसके हाथ बंधे हुए हैं और वो शेख़ की गिरफ़्तारी नहीं कर पा रही है.
लेकिन अदालत के इस निर्देश के बाद टीएमसी ने कहा था कि सात दिन के अंदर शाहजहां शेख़ की गिरफ़्तारी हो जाएगी.
-एजेंसी