तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी DMK ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, आर्थिक आधार पर आरक्षण का प्रावधान संवैधानिक व्यवस्था का मजाक

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डीएमके के संगठन सचिव आरएस भारती की तरफ से पार्टी का लिखित बयान सुप्रीम कोर्ट को सौंप दिया गया है। इसमें कहा गया है कि संविधान की नजर में आरक्षण तभी वैध है जब उसका उद्देश्य सामाजिक समानता लाना हो, आर्थिक आधार पर इसका प्रावधान संवैधानिक रूप से वैध नहीं हो सकता।

पार्टी ने कहा, ‘सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इस आधार पर ही आरक्षणों को वैध ठहराया कि सदियों से शोषण और सामाजिक उपेक्षा को धता बताया जा सके। आरक्षण दरअसल सामाजिक भेदभाव को कम करने की दिशा में बढ़ाया गया साकारात्मक कदम है। कथित उच्च जातियों को उनकी मौजूदा आर्थिक स्थिति से इतर आरक्षण देना इसकी मूल भावना के खिलाफ है।’

पार्टी ने आगे कहा कि शीर्ष अदालत ने इंदिरा साहनी केस में कहा था कि पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण का मकसद नौकरियों में भागीदारी के जरिए सामाजिक मकसद को पूरा करना है। अभी नौकरियों में अगड़ी जातियों का दबदबा है।

सुप्रीम कोर्ट में ईडब्ल्यूएस कोटा के खिलाफ कई याचिकाएं दी गई हैं जिन पर सुनवाई के लिए चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई में पांच जजों की बेंच गठित की गई है। यह पीठ 13 सितंबर से याचिकाओं की सुनवाई करेगी। तमिलनाडु देश का पहला ऐसा राज्य है जहां आरक्षण का दायरा 50% के पार कर गया है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तय सीमा से ज्यादा है।

डीएमके का कहना है कि नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का आधार आर्थिक नहीं हो सकता। उसने कहा कि पूर्व में किए गए भेदभाव और अन्याय के मुआवजे के तौर पर आरक्षण की व्यवस्था की गई है। यह ऐतिहासिक भेदभाव के दुष्प्रभावों को दूर करने का साधन है।

-एजेंसी


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