अदालत द्वारा शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद आरोपी को अरेस्ट नहीं कर सकती ED

सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि विशेष अदालत द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने के बाद प्रवर्तन निदेशालय (ED) धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) की धारा 19 के तहत किसी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकता है। अगर ईडी ऐसे किसी आरोपी की हिरासत चाहती है तो जांच एजेंसी को विशेष अदालत […]

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