शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे को दिए जाने के चुनाव आयोग के फ़ैसले के ख़िलाफ़ उद्धव ठाकरे की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा.
इससे पहले सोमवार को उद्धव ठाकरे के वकील ने सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में तत्काल सुनवाई करने की अपील की थी.
इस पर चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया धनंजय चंद्रचूड ने सोमवार को कहा कि नियम सबके लिए बराबर है और आप प्रक्रिया के तहत कल आइए.
आज वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने चुनाव आयोग के आदेश पर तत्काल रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि दूसरे पक्ष ने विधानसभा में शिवसेना कार्यालय पर कब्ज़ा कर लिया है और जल्द ही पार्टी के बैंक खाते को अपने कब्जे़ में ले लेगा.
शिंदे गुट के वकील एन के कौल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट को इस याचिका पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए और उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट भेज देना चाहिए.
सिब्बल ने अदालत से कहा कि वो आज दोपहर इस मामले की सुनवाई करें.
डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि न्यायाधीशों को ठाकरे गुट द्वारा दायर विशेष अनुमति याचिका को पढ़ने की ज़रूरत है.
उद्धव ठाकरे पक्ष की मांग है कि तीर-धनुष चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को ना दिया जाए. तीन दिन पहले चुनाव आयोग ने शिवसेना का नाम और चुनाव चिह्न एकनाथ शिंदे गुट को दिया था. इसके विरोध में उद्धव ठाकरे पक्ष ने आपत्ति दर्ज की थी.
Compiled: up18 News
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