सुप्रीम कोर्ट ने राघव चड्ढा से कहा, सभापति धनखड़ से मांग लें बिना शर्त माफी

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शीर्ष अदालत ने कहा कि चड्ढा पहली बार के सांसद हैं और राज्यसभा के युवा सदस्य हैं। चेयरपर्सन उनकी माफी को गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर एटॉर्नी जनरल ने वेंकटस्वामी ने कहा कि चूंकि मामला सदन का है तो चड्ढा को माफी राज्यसभा में ही मांगनी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें लगता है कि इस मामले का सौहार्दपूर्वक समाधान हो जाएगा।

दरअसल, अगस्त में 5 सांसदों की बिना मंजूरी के बिना उनका नाम सिलेक्ट कमेटी के लिए प्रस्तावित करने के कारण राज्यसभा चेयरमैन ने उन्हें निलंबित कर दिया था। इसके अलावा राज्यसभा ने इस मामले को संसद की विशेषाधिकार समिति के पास भेज दिया है, जहां अभी इसकी सुनवाई होनी है।

चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई के दौरान कहा कि चड्ढा चेयरमैन के सामने उपस्थित होकर बिना शर्त माफी मांग सकते हैं। यह समझते हुए कि याचिकाकर्ता के मन में सदन का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। चड्ढा चेयरमैन से मिलने का वक्त लेकर माफी मांग सकते हैं। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई दिवाली की छुट्टियों के बाद करने को कहा है। इस दौरान वह मामले की प्रगति की समीक्षा करेगा।

Compiled: up18 News


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