उच्चतम न्यायालय ने वेदांता लिमिटेड की एक अपील पर केंद्र से शुक्रवार को जवाब मांगा। यह अपील कंपनी ने राजस्थान के बाड़मेर तेल क्षेत्र में तेल उत्पादन को लेकर ओएनजीसी और वेदांता के बीच हुए उत्पादन साझेदारी अनुबंध (पीएससी) के संबंध में दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की थी।
दिल्ली उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के उस आदेश को रद्द कर दिया था जिसमें केंद्र को बाड़मेर तेल क्षेत्र से तेल उत्पादन के लिए वेदांता लिमिटेड और ओएनजीसी के साथ पीएससी को 2030 तक बढ़ाने का निर्देश दिया गया था। वेदांता लिमिटेड ने खंडपीठ के 26 मार्च के आदेश के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था।
वेदांता लिमिटेड का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे की दलीलें सुनने के बाद प्रधान न्यायाधीश एन वी रमण और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने नोटिस जारी करने का निर्देश दिया।
केंद्र और ओएनजीसी की ओर से पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नोटिस प्राप्त कर लिया गया है। उन्होंने जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का वक्त मांगा।
-एजेंसी