अनुच्छेद 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, जज ने खारिज की सिब्‍बल की दलील

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370 को छेड़ा नहीं जा सकता, सिब्बल की इस दलील पर SC ने क्‍या कहा

आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई शुरू हुई। संवैधानिक प्रावधानों के बारे में बताते हुए याचिकाकर्ताओं के वकील कपिल सिब्बल दलीलें पेश कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि संवैधानिक प्रावधान कहते हैं कि 370 को नहीं छुआ जा सकता। बाकी सारी चीजें छेड़ी जा सकती हैं। इस पर जस्टिस खन्ना ने कहा, ‘370 (c) यह नहीं कहता कि 370 को नहीं छेड़ा जा सकता! असल में, इसमें बड़ा साफ लिखा है कि इसमें संशोधन किया जा सकता है।’

आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: पहले दिन की 10 बड़ी बातें

सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बुधवार को याचिकाकर्ताओं से पूछा कि यह प्रावधान तो अस्थायी था, स्‍थायी कैसे बन गया? सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच का फोकस इसी सवाल पर रहा।

राज्य को यूटी कैसे बना सकते हैं: सिब्बल

बुधवार को सुनवाई के दौरान सिब्बल ने कहा था कि राजनीतिक फैसला संसद के जरिए सरकार नहीं ले सकती है। संसद ने तय कर लिया कि जम्मू- कश्मीर के लोग चाहते हैं कि अनुच्छेद-370 खत्म हो। संवैधानिक शक्ति संसद ने ले ली और खुद ही संविधान सभा बन गए। संवैधानिक तौर पर राज्य को यूटी कैसे बना सकते हैं।

Compiled: up18 News