हल्द्वानी में ‘अतिक्रमण हटाओ अभियान’ चलाने के हाई कोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

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इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार और भारतीय रेलवे को नोटिस भी जारी किया है.

इस मामले में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने रेलवे की ज़मीन पर रह रहे लोगों को हटाने का आदेश दिया था जिसके बाद प्रशासन ने चार हज़ार परिवारों को जगह खाली करने का नोटिस दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इतनी बड़ी संख्या में वहां रह रहे लोगों के अधिकार का फ़ैसला किए बगैर उन्हें ताक़त के जोर पर नहीं हटाया जा सकता है.

कोर्ट ने इस मामले को एक मानवीय समस्या बताया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अतिक्रमणकारियों को वहां हटाने और उनके पुनर्वास के लिए कोई रास्ता खोजा जाना चाहिए.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बनभूलपुरा के कब्ज़ाधारियों के दस्तावेज़ों की जांच होनी चाहिए क्योंकि उनमें से बहुत से लोगों ने वो ज़मीन नीलामी में खरीदी थी.

जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस अभय ओका की खंडपीठ ने कहा कि इनका मूल्यांकन किया जाना चाहिए और उन्हें हटाए जाने से पहले उनके पुनर्वास की योजना तैयार की जानी चाहिए.

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस पर कहा, “वो रेलवे की भूमि है और रेल विभाग का हाई कोर्ट में मुकदमा चल रहा था. हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे.”

Compiled: up18 News