सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी के DM से कहा, ज्ञानवापी में वजू के लिए पानी के टब उपलब्ध कराएं

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पानी की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से अदालत में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का बयान दर्ज किया। तुषार मेहता ने कहा था कि कलेक्टर मस्जिद परिसर में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे।

पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार को दिए निर्देश

पीठ ने कहा, “सॉलिसिटर जनरल का कहना है कि जिला मजिस्ट्रेट यह सुनिश्चित करेंगे कि असुविधा से बचने के लिए वजू में पानी के लिए पर्याप्त संख्या में टब उपलब्ध कराए जाएं।” शीर्ष अदालत ने पहले कलेक्टर को निर्देश दिया था कि मस्जिद परिसर में वजू के लिए अनुकूल व्यवस्था प्रदान करने के लिए एक बैठक आयोजित करें।

रमजान के दौरान वजू खोलने की हुई मांग

अदालत अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें रमजान के महीने के दौरान वाराणसी में मस्जिद परिसर में वजू की अनुमति मांगी गई थी। शीर्ष अदालत ने इससे पहले 20 मई 2022 को पारित अपने आदेश का हवाला दिया था, जिसमें निर्देश दिया गया था कि मस्जिद परिसर के अंदर कुछ क्षेत्रों को सील करने के बाद लोगों को वजू और वॉशरूम की सुविधा प्रदान की जाए।

मस्जिद प्रबंधन समिति का बयान भी हुआ दर्ज

पीठ ने अपने आदेश में कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को आश्वासन दिया था कि कलेक्टर द्वारा एक बैठक बुलाई जाएगी ताकि एक अनुकूल कार्य व्यवस्था प्रदान की जा सके। अदालत ने मस्जिद प्रबंधन समिति का यह बयान भी दर्ज किया था कि वह मोबाइल शौचालय उपलब्ध कराने पर भी संतुष्ट रहेगी।

पिछले साल नवंबर में बढ़ाई गई थी सुरक्षा

शीर्ष अदालत ने पिछले साल 11 नवंबर को मस्जिद परिसर के अंदर उस क्षेत्र की सुरक्षा अगले आदेश तक बढ़ा दी थी, जहां एक शिवलिंग पाए जाने का दावा किया गया था।

वजू के लिए ड्रम से हो रहा पानी का इस्तेमाल

मस्जिद समिति की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हुजेफा अहमदी ने पीठ से मामले की जल्द सुनवाई करने का अनुरोध करते हुए कहा था कि रमजान का महीना चल रहा है और पर्याप्त इंतजाम किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा था कि वजू के लिए पानी ड्रम से इस्तेमाल किया जा रहा था और रमजान के मद्देनजर नमाज करने वालों की संख्या बढ़ गई थी।

Compiled: up18 News


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