मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से पूर्णेश मोदी को नोटिस

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कोर्ट ने उनसे दस दिनों के अंदर जवाब मांगा है. गुजरात में बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज कराया था.
मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी. न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत के मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने यह नोटिस जारी किया है.

मोदी सरनेम मामले में टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि के तहत दोषी ठहराया गया था और इस फ़ैसले को उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट में निलंबित करने की अपील की थी, जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया था.

राहुल गांधी ने मई 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी सरनेम से जुड़ा एक विवादित बयान दिया था.

राहुल ने ललित मोदी, नीरव मोदी का हवाला देते हुए पूछा था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी ही क्यों है? इसी बयान के बाद राहुल के ख़िलाफ़ आपराधिक मानहानि का मामला दर्ज हुआ था.

राहुल गांधी पर आरोप लगा था कि उन्होंने पूरे मोदी समुदाय की प्रतिष्ठा पर चोट पहुँचाई है.

Compiled: up18 News