चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सभी जानकारियां SBI ने EC को सौंपी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा भी दिया

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भारतीय स्टेट बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है। अदालत में दिए गए हलफनामे में लिखा, ‘एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़े सभी विवरण को साझा किया है। कोई भी जानकारी को रोका नहीं गया है।’

सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान क्या कहा था

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) को फटकार लगाते हुए कहा था कि वह चुनावी बॉन्ड के चुनिंदा आंकड़ों के बदले सारा डाटा 21 मार्च तक चुनाव आयोग को सौंपे। कोर्ट ने कहा, 15 फरवरी के आदेश के तहत चुनावी बॉन्ड जारीकर्ता बैंक को अल्फा न्यूमेरिक नंबरों सहित पूरे विवरण का खुलासा करना होगा। आदेश में बॉन्ड से जुड़ा सारा डाटा सार्वजनिक करने के निर्देश थे। बैंक को इस बारे में और आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट ने दिए थे निर्देश

दरअसल, भारतीय स्टेट बैंक ने 2018 में योजना की शुरुआत के बाद से 30 किस्तों में 16,518 करोड़ रुपये के चुनावी बॉन्ड जारी किए हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई को 12 अप्रैल 2019 से खरीदे गए चुनावी बॉन्ड की जानकारी निर्वाचन आयोग को सौंपने का निर्देश दिया था। एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने के लिए अधिकृत वित्तीय संस्थान है।

-एजेंसी