दीवाली पर पटाखों की बिक्री से पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे इसके लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहार पर पटाखे फोड़ने वाले को 200 रुपये जुर्माने के साथ 6 महीने की जेल भी काटनी पड़ सकती है जबकि पटाखे, बनाए या बेचने की स्थिति में 3 साल सजा के साथ 5 हजार का फाईन भरना पड़ सकता है। एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय ने कहा कि प्रशासन सख्ती से काम करेगा जिससे हवा खराब न हो।
पिछले साल की तरह से दिल्ली में इस बार भी दीवाली बिना पटाखों वाली रहने वाली है। दिल्ली सरकार ने राजधानी में एक जनवरी तक सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, बिक्री और इस्तेमाल पर रोक लगा दी थी। सरकार का कहना है कि यह प्रतिबंध पटाखों की ऑनलाइन बिक्री पर भी लागू है।
हालांकि भाजपा नेता मनोज तिवारी इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचे थे। याचिका में पटाखों पर लगे बैन को संस्कृति के खिलाफ बताया गया था। लेकिन कोर्ट ने पटाखों पर लगाया गया बैन हटाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने प्रदूषण को लेकर दिल्ली-एनसीआर के लिए विशेष आदेश जारी किए थे। हमारा आदेश बहुत स्पष्ट है। इस पर से रोक नहीं हटेगी।
पिछले साल दिल्ली सरकार ने 28 सितंबर से एक जनवरी 2022 तक दिल्ली में पटाखों की बिक्री और फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया था। पटाखों को जलाने के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए शहर सरकार ने पटाखे नहीं दिए जलाओ अभियान भी शुरू किया था। सरकार का कहना है कि पटाखों के धुएं से जो प्रदूषण पैदा होगा वो कई दिनों तक हवा को जहरीला बना देगा।
सरकार के मुताबिक दिवाली पर दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध को लागू करने के लिए कुल 408 दलों का गठन किया गया। आम जन को जागरूक करने के साथ ही सजा और जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है, जिससे लोग पटाखों से दूर ही रहें। गोपाल राय का कहना है कि हर हाल में दीवाली प्रदूषण मुक्त बनाई जा रही है।
-एजेंसी
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