डोनाल्ड ट्रंप को राहत, हश मनी केस के सभी मामलों में हुए बिना शर्त रिहा

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वाशिंगटन। अमेरिका में जस्टिस जुआन मर्चेन ने आज (10 जनवरी, 2025) को डोनाल्ड ट्रम्प को हश मनी केस में बिना शर्त बरी करने की सजा सुनाई है। डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में बिना किसी पेनाल्टी के सजा सुनाई है यानी कि अब डोनाल्ड ट्रंप राहत मिल गई है। इससे ये तो साफ होता है कि उनके वाइट हाउस जाने में कोई बाधा नहीं आने वाली है। उन्हे दोषी तो करार दिया गया है लेकिन उन्हें सजा नहीं दी गई है।

हालांकि, ट्रंप पहले ऐसे राष्ट्रपति होंगे, जो किसी केस में दोषी ठहराए जाने पर भी राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप को सभी 34 मामलों में बिना किसी पेनाल्टी के बरी किया गया है। बिना किसी पेनाल्टी के सजा का मतलब है कि होने वाले राष्ट्रपति को जेल की सजा, प्रोबेशन या और कोई जुर्माना देने से बचना होगा। अमेरिकी कानून में इस तरह का प्रावधान है कि अदालत सजा सुना सकती है लेकिन बिना शर्त बरी करने का भी अधिकारी कोर्ट को होता है।

मैनहटन क्रिमिनल कोर्ट में सजा पर सुनवाई के दौरान डोनाल्ड ट्रंप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुए। ट्रंप केस में दोषी करार जरूर हुए हैं, लेकिन उनको कोई सजा नहीं सुनाई गई है। खास बात ये है कि 10 दिनों के बाद ट्रंप वाइट हाउस में राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले हैं।

डोनाल्ड ट्रंप पर यह आरोप लगे हैं कि उन्होंने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रचार के समय एक एडल्ट फिल्म स्टार डैनियल्स को मुंह बंद रखने के लिए 1 लाख 30 हजार डॉलर की राशि दी थी। हालांकि, अपनी सफाई में ट्रंप ने ये भी कहा कि उनकी ओर से ऐसा कोई गलत काम नहीं किया गया है। उनके खिलाफ चुनाव के पहले इसकी साजिश की गई थी, जिससे वे चुनाव न जीत पाएं।


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