100 डेज 100 पे अभ‍ियान 1 जून से शुरू, लावारिस पैसों को लौटाएगा RBI

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वे खाताधारक जिन्होंने कम से कम 10 वर्षों से अपने सेविंग या करंट अकाउंट का उपयोग नहीं किया है. अगर इनमें कुछ जमा राशि शेष है, तो 1 जून 2023 से इन खातों में जमा रकम का बैंकों को सेटलमेंट करना जरूरी होगा.

खातों में 10 वर्ष से पड़ी जमा रकम लावारिस राशि

भारतीय रिजर्व बैंक की गाइडलाइंस के अनुसार, बचत और चालू खातों में शेष जमा राशि जो 10 वर्षों से पड़ी है, या टर्म डिपॉजिट जिसे परिपक्वता की तारीख से 10 वर्षों के भीतर क्लेम नहीं किया गया है, उन्हें “लावारिस जमा” के रूप में वर्गीकृत किया गया है. इन रकम को बैंकों द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बनाए गए जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता ” (DEA) फंड में ट्रांसफर किया जाता है.

RBI ने किया था ऐलान

अप्रैल 2023 में मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा करते समय RBI ने कहा था, “जमाकर्ता ग्राहकों की पूंजी की सुरक्षा एक व्यापक उद्देश्य है, RBI यह सुनिश्चित करने के लिए कई उपाय कर रहा है कि ये डिपॉजिट लावारिस न हों और मौजूदा अनक्लेमड डिपॉजिट तय प्रक्रिया का पालन करने के बाद सही मालिकों या लाभार्थियों को वापस कर दी जाएँ.”

Compiled: up18 News