गुजरात के सूरत की एक अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आपराधिक मानहानि से जुड़े एक मामले में कसूरवार ठहराया है. साल 2019 का ये मामला ‘मोदी सरनेम’ को लेकर उनकी एक टिप्पणी से जुड़ा हुआ है. राहुल गांधी मामले की सुनवाई के वक़्त गुरुवार को सूरत कोर्ट में मौजूद थे. राहुल गांधी ने ये बयान दिया था, “कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है?”
इसके बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पुर्णेश मोदी ने उनके राहुल गांधी के ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज की थी. वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कथित तौर पर ये बयान 2019 में लोकसभा चुनावों के दौरान कर्नाटक के कोलार में दिया था.
राहुल गांधी के वकील किरिट पानवाला के हवाले से समाचार एजेंसी पीटीआई ने बताया कि चीफ़ ज्यूडिशियल मैजिस्ट्रेट (सीजेएम) एचएच वर्मा की अदालत ने बीते सप्ताह इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुन ली थी और 23 मार्च को फ़ैसला सुनाने की तारीख़ दी थी.
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रायपुर में इस फ़ैसले पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा है कि “मीडिया को भी दबाने की कोशिश है, न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश है और राजनीतिक दल के लोगों पर इसी स्तर पर जाकर वो कार्रवाई कर रहे हैं.”
Compiled: up18 News