सुप्रीम कोर्ट ने आज एक जनहित याचिका की सुनवाई की जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया गया था। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जे बी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने इस याचिका की सुनवाई के दौरान इसे नीतिगत मामला बताया और याचिका को खारिज कर दी।
याचिकाकर्ता की मांग की थी कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह दिए जाने का आदेश शीर्ष अदालत दे। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि यह नीतिगत मामला है और वह इस पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है।
पीठ ने कहा कि हम यह कैसे कर सकते हैं। यह नीतिगत मसला है। हम उनसे हथकड़ी चुनाव चिन्ह रखने के लिए नहीं कह सकते। आप इस याचिका को वापस लीजिए।
सुधीर कुमार ने दाखिल की थी याचिका
पीठ के मामले पर सुनवाई की अनिच्छा व्यक्त करने पर वकील ने मामला वापस ले लिया। शीर्ष अदालत सुधीर नामक व्यक्ति की ओर से दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी जिसमें आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों के लिए हथकड़ी चुनाव चिन्ह देने का अनुरोध किया गया था।
-एजेंसी