कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने सुप्रीम कोर्ट में बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन के खिलाफ दायर याचिका को ‘वक्त की बर्बादी’ बताया है। रिजिजू ने एक ट्वीट में कहा कि ऐसी याचिकाओं के जरिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का वक्त बर्बाद किया जाता है। रिजिजू ने कहा कि ‘हजारों आम नागरिक इंतजार कर रहे हैं और न्याय के लिए तारीखें चाहते हैं।’
सोमवार को केंद्र के फैसले के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा, पत्रकार एन राम, एडवोकेट प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। बैन के खिलाफ एक पीआईएल एडवोकेट एमएल शर्मा ने भी डाली है। शर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सहमत हो गया है। केंद्र ने पिछले दिनों पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी बीबीसी डॉक्यूमेंट्री India : The Modi Question को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स से बैन करने का आदेश दिया था। बैन के फैसले की विपक्षी दलों ने निंदा की। दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता समेत कई शहरों में प्रतिबंधित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग आयोजित की गई।
रिजिजू ने हाल के दिनों में लगातार न्यायपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। पिछले हफ्ते कानून मंत्री ने कहा था कि जजों को जनता की स्क्रूटनी का सामना नहीं करना पड़ता क्योंकि वे चुनाव नहीं लड़ते, लेकिन लोग उन पर नजर जरूर रखते हैं। वे किस तरह न्याय कर रहे हैं, उसके आधार पर जनता उनका आकलन करती है।
विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बैन को ‘सुप्रीम’ चुनौती
गुजरात दंगों को लेकर बनाई गई BBC की डॉक्यूमेंट्री पर देशभर में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। डॉक्यूमेंट्री पर ‘प्रतिबंध’ लगाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने शीर्ष अदालत में यह याचिका दाखिल की है। याचिका में शीर्ष अदालत से डॉक्यूमेंट्री के दोनों भागों की जांच करने और गुजरात दंगों के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।
शर्मा ने जनहित याचिका के बारे में बताते हुए कहा कि उन्होंने अपनी याचिका में एक संवैधानिक सवाल उठाया है। याचिका में दावा किया गया है कि डॉक्यूमेंट्री में दर्ज तथ्य हैं, जो सबूत भी हैं और पीड़ितों के लिए न्याय के कारण को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार 21 जनवरी को केंद्र ने डॉक्यूमेंट्री के लिंक साझा करने वाले कई यूट्यूब वीडियो और ट्विटर पोस्ट को ब्लॉक करने के निर्देश जारी किए थे।
Compiled: up18 News