जयललिता की पार्टी AIADMK पर कब्जे को लेकर चेन्नई में सोमवार को भारी बवाल हुआ। मद्रास हाईकोर्ट ने अदालत के राजनीतिक दल के झगड़े में हस्तक्षेप नहीं करने की बात पर बरकरार रहते हुए अन्नाद्रमुक नेता एवं पूर्व समन्वयक ओ. पन्नीरसेल्वम (ओपीएस) की आम परिषद की बैठक के संचालन पर रोक लगाने के अनुरोध वाली याचिका सोमवार को खारिज कर दी जबकि इसके बाद अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में पार्टी के महासचिव पद को बहाल करने के लिए प्रस्ताव लाया गया, इडपाडि के. पलनीस्वामी को अंतरिम महासचिव चुना गया।
अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में समन्वयक और संयुक्त समन्वयक पद को समाप्त करने संबंधी प्रस्ताव पारित किया गया। अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक में पलनीस्वामी को पार्टी का नेतृत्व संभालने के लिए अधिकृत किया गया, अंतरिम महासचिव के पद पर नियुक्त कर उन्हें पार्टी का सर्वेसर्वा बनाया गया
अन्नाद्रमुक की आम परिषद की बैठक सोमवार को वानागरम में एक मैरिज हॉल में हो रही है। इससे पहले न्यायमूर्ति कृष्णन रामास्वामी ने सोमवार सुबह सुनाए फैसले में ईपीएस गुट को आम परिषद बैठक करने की अनुमति दे दी, जो तमिलनाडु में मुख्य विपक्षी दल का सर्वोच्च निर्णायक निकाय है। ओपीएस और ईपीएस के वरिष्ठ वकीलों की लंबी दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश ने आठ जुलाई को आज के लिए आदेश सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने आम परिषद की बैठक को चुनौती देने वाली एक अन्य याचिका को भी खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने कहा कि कानून के अनुसार बैठक की जा सकती है।
ओपीएस समर्थकों ने जमकर की तोडफ़ोड़
वहीं हाइकोर्ट का फैसला आते ही पन्नीरसेल्वम समर्थकों ने ई पलनीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी की आम परिषद की बैठक से पहले अन्नाद्रमुक कार्यालय का दरवाजा तोड़ दिया। इसके अलावा समर्थकों ने सडक़ पर भी नारेबाजी की। हालांकि विरोध के बावजूद पलनीस्वामी बैठक के लिए पहुंचे। बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता उनके स्वागत के लिए रास्ते में एकत्र हुए। बैठक से पहले अन्नाद्रमुक मुख्यालय के बाहर पार्टी के कार्यकर्ताओं के दो समूहों के बीच यहां झड़पें हुई।
-एजेंसियां
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