सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के केंद्र सरकार के फैसले के वैध ठहराया. कोर्ट ने कहा कि साल 2019 में अनुच्छेद 370 रद्द करने का भारत सरकार का फ़ैसला सही था और ये अनुच्छेद एक अस्थायी प्रावधान था.
इस फ़ैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष और देश पूर्व विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा है कि ये फ़ैसला ‘यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है.’
उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा -“अपने हालिया फ़ैसले से भारत ने साबित कर दिया है कि वह अंतरराष्ट्रीय कानून का लगातार उल्लंघन कर रहा है. विवादित क्षेत्र में ऐसे फैसले विश्वसनीयता की कमी दिखाते हैं.”
“5 अगस्त 2019 से भारत जो कर रहा है वो कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं की अनदेखी और यूएन सिक्योरिटी काउंसिल प्रस्तावों का घोर उल्लंघन है.न तो भारतीय संसद और न ही इसकी न्यायपालिका के पास यूएन सिक्योरिटी के प्रस्तावों या अंतरराष्ट्रीय समझौतों में संशोधन करने का अधिकार है. वैश्विक समुदाय और संयुक्त राष्ट्र की नज़र में कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है और इसके भविष्य का फ़ैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत ही होगा.”
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पाँच जजों की बेंच ने सर्वसम्मति से फ़ैसला देते हुए जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को ख़त्म करने का फ़ैसला बरकरार रखा.
चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि राष्ट्रपति ने जो फ़ैसला लिया वह सत्ता का दुरुपयोग या दुर्भावनापूर्ण नहीं, इसके लिए राज्य के साथ किसी सहमति की ज़रूरत नहीं थी.
Compiled: up18 News
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