भारत में ब्लॉक होंगी नौ क्रिप्टो साइट, सरकार ने भेजा कारण बताओ नोटिस

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वित्त मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा कि भारत में काम करने वाले ऑफशोर और ऑनशोर वर्चुअल डिजिटल एसेट सेवा प्रदाता और वर्चुअल डिजिटल एसेट्स और फिएट मुद्राओं के बीच आदान-प्रदान, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स या उन पर नियंत्रण सक्षम करने वाले उपकरणों के हस्तांतरण और प्रशासन सहित गतिविधियों में शामिल हैं, उन्हें पंजीकरण कराना होगा।

सरकार की ओर से कहा गया है कि भारत में किसी भी तरह की वित्तीय सेवा देने वाली कंपनि कों वित्तीय खुफिया इकाई-भारत के साथ और धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों का पालन करना होगा।

इन क्रिप्टो साइट का यूआरएल होगा ब्लॉक

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MEXC Global
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-एजेंसी