पूर्वांचल के माफिया डॉन मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग वाली अब्बास अंसारी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दी है.
पुलिस द्वारा चार्जशीट लगाए जाने के बाद कोर्ट ने अब्बास अंसारी की अर्जी को खारिज करने का फैसला सुनाया है. याचिका खारिज होने के बाद अब मऊ सदर के विधायक की गिरफ्तारी पर लगी रोक स्वतः समाप्त हो गई है, जिसके चलते पुलिस इस मामले में अब अब्बास अंसारी को कभी भी गिरफ्तार कर सकती है.इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी पर 12 मई तक रोक लगा रखी थी.
दरअसल, यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान अब्बास अंसारी ने विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था कि नतीजे आने के बाद अधिकारियों को 6 महीने तक हटाया नहीं जाएगा. सपा सरकार बनने के बाद पहले अधिकारियों से हिसाब लिया जाएगा. इसके साथ उन्होंने कहा था कि इस मामले में अखिलेश यादव से बात भी हो चुकी है.
चुनाव आयोग कर चुका है कार्रवाई
मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी. उनकी ओर से कहा गया था कि यह आपराधिक मामला नहीं है. इस मामले में चुनाव आयोग उनके खिलाफ पहले ही कार्यवाही कर चुका है.
चुनाव आयोग ने यूपी विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ प्रत्याशी पर 24 घंटे चुनाव प्रचार करने पर पाबंदी लगाई थी, जिसका आदेश का पालन चुके हैं.
यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान भड़काऊ बयान देने के मामले में एफआईआर रद्द किए जाने और गिरफ्तारी पर रोक लगाए जाने की मांग वाली अब्बास अंसारी की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस सुनीता अग्रवाल और जस्टिस साधना रानी ठाकुर की डिवीजन बेंच ने याचिका खारिज कर दी है.
-एजेंसियां