लोकसभा चुनाव 2024 में वोटिंग कुल सात चरणों में होगी. वोटिंग का पहला चरण 19 अप्रैल और आखिरी चरण 1 जून को है. इसके बाद 4 जून को नतीजे सामने आएंगे. अब बात आती है मतदान डालने की, जिसके लिए वोटर लिस्ट में आपका नाम जुड़ना जरूरी है. अगर आप पहली बार वोट डालने जा रहे हैं और हाल में वोटर आईडी के लिए अप्लाई किया है या फिर किसी नई लोकेशन से वोटर आईडी कार्ड बनवाया है, तो वोट डालने से पहले अपना नाम वोटर लिस्ट में जरूर चेक कर लें.
वोटर लिस्ट में आपका नाम है या नहीं, ये जानने के लिए आपको भटकने की जरूरत नहीं है. आप ऑनलाइन या SMS के जरिए भी इस बात की जानकारी पा सकते हैं. साथ ही एक हेल्पलाइन नंबर भी है. यानी आप कुल तीन तरीकों से वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक कर सकते हैं. आगे जानिए कि आप वोटर लिस्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं.
नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल
आप नेशनल वोटर्स सर्विस पोर्टल (राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल) के जरिए ऑनलाइन वोटर लिस्ट में नाम खोज सकते हैं. इसके लिए आगे बताए स्टेप्स को फॉलो करें…
National Voters Service Portal (NVSP) की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं.
वेबसाइट खुलने पर ऊपर दाहिने कोने पर इंग्लिश या हिंदी में से अपनी भाषा चुनें.
अब Search in Electoral Roll (मतदाता सूची में खोजें) पर क्लिक करें.
आपको 3 ऑप्शन- ईपीआईसी द्वारा खोजें / Search by EPIC, विवरण द्वारा खोजें/ Search by Details, मोबाइल द्वारा खोजें / Search by Mobile नजर आएंगे.
इनमें से किसी एक पर जाएं अपनी डिटेल भरें, कैप्चा डालें और आपको वोटर लिस्ट की डिटेल मिल जाएगी.
SMS के जरिए वोटर लिस्ट में नाम चेक करें
SMS की मदद से वोटर लिस्ट में नाम देखा जा सकता है. इसके लिए रजिस्ट्रेशन नंबर चाहिए होगा, जो आपको वोटर आईडी के लिए अप्लाई करते वक्त मिला होगा. इसके लिए 10 अंकों के EPIC नंबर की जरूरत होगी. आपको EPIC <स्पेस> Voter ID नंबर टाइप करके 1950 पर SMS भेजना होगा.
वोटर लिस्ट के लिए हेल्पलाइन नंबर
वोटर लिस्ट में नाम देखने के लिए इलेक्शन कमीशन का टोल फ्री नंबर डायल करके भी पता लगाया जा सकता है. इसके लिए 1950 नंबर डायल करें. इसके बाद IVR (इंटरएक्टिव वॉयस रिस्पॉन्स) को सुनते हुए निर्देश मानें. आप अपने हिसाब से भाषा चुनकर आगे के स्टेप्स को पूरा करें. आपको रिफरेंस नंबर एंटर करना होगा इसके बाद आपका नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं ये पता चल जाएगा.
वोटर आईडी कहां से बनती है
भारत के सभी नागरिक जिनकी उम्र 18 साल या इससे अधिक है, या फिर जो अगले कुछ दिनों में 18 साल के होने वाले हैं, वोटर आईडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं. आप चुनाव आयोग में अप्लाई करके अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा सकते हैं. वोटर आईडी कार्ड हर नागरिक के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट है. इसके लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीकों से आवेदन किया जा सकता है.
– एजेंसी