शराब घोटाला: CBI ने कोर्ट में कहा, कुछ हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी संभव

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सीबीआई ने आगे कहा कि मामले में जांच चल रही है और यह आरोपी इसमें बाधा डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कार्यवाही धीमी गति से चल रही है तो आरोपी तीन महीने बाद जमानत के लिए अदालत का रुख कर सकता है।

दरअसल, दिल्ली शराब घोटाला मामले में राज्य के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन (सरसा वेंकटनारायण भट्टी) की बेंच ने मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई 4 अक्टूबर तक के लिए टाल दी। सिसोदिया के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने शीर्ष अदालत से कहा कि उन्हें नियमित जमानत पर बहस के लिए 3 से 4 घंटे चाहिए।

अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘हमारे खिलाफ (मनीष सिसोदिया) बहुत सी खबरे छप रही हैं. एक तरफ दूसरी कोर्ट में मीडिया को लेकर गाइडलाइन बनाने की बात चल रही है. उसका हम अदालत को एक लिस्ट सौंपेंगे।’

अदालत ने मनीष सिसोदिया के वकील सिंघवी से कहा कि हमारे पास समय नहीं है, हम ये खबरें नहीं पढ़ते…और हम इनसे प्रभावित नहीं होते। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया ने दिल्ली शराब घोटाला केस में सीबीआई और ईडी दोनों के मामलों में नियमित जमानत की मांग की थी।

-एजेंसी


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