दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व CEO एसएम अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू करने की सिफारिश कर दी है। दिल्ली बोर्ड के सीईओ रहे आईएएस अधिकारी एसएम अली पर आरोप है कि उन्होंने बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्लाह खान के गलत प्रस्ताव को पारित कराया। सतर्कता विभाग के सूत्रों ने बताया कि तत्कालीन अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के आदेश पर अवैध प्रस्तावों को मंजूदी दिए जाने के मामले में एलजी ने यह कदम उठाया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई ने एलजी कार्यालय के सूत्रों के हवाले से बताया है कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने सीसीएस (सीसीए) रूलिंग 1965 के नियम 16 के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय से आईएएस अधिकारी और दिल्ली वक्फ बोर्ड के पूर्व सीईओ एसएम अली के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की सिफारिश की है। एसएम अली ने बोर्ड के सीईओ के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान हुई अनियमितता के मामलों में आरोपी हैं। उन पर अवैध प्रस्तावों को मंजूरी देने के आरोप हैं।
वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष अमानतुल्ला खान के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा चल रही जांच में यह खुलासा हुआ कि एसएम अली ने महबूब आलम की सीईओ के रूप में नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा पारित अवैध प्रस्ताव को निष्पादित किया। आरोप यह भी हैं कि अली ने अन्य कर्मचारियों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त करने का भी आधार तैयार किया। आरोपों में कहा गया है कि अली जब दिल्ली वक्फ बोर्ड के सीईओ थे तब विज्ञापन प्रकाशित करके गलत भर्तियां की गई। सूत्रों ने कहा कि बोर्ड ने न केवल अवैध विज्ञापन को मंजूरी दी वरन महबूब आलम की सीईओ के रूप में अवैध नियुक्ति को भी मंजूरी दी।
मालूम हो कि आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान पहले ही दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मामले में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे हैं। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (एसीबी) का कहना है कि ‘आप’ नेता मानतुल्लाह खान के खिलाफ बेहद गंभीर आरोप हैं। इन आरोपों में उन्हें आजीवन कारावास तक की सजा हो सकती है। दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं को लेकर दर्ज एफआईआर में कहा गया है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष के कार्यकाल के दौरान अमानतुल्लाह खान कथित तौर पर कई अनियमितताओं में शामिल थे।
अनियमितता के इन मामलों में मानदंडों और सरकारी दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके कई लोगों को अवैध रूप से भर्ती करने के भी आरोप हैं। एसीबी ने 16 सितंबर को अमानतुल्लाह खान के परिसरों पर छापेमारी की थी और बाद में उनको गिरफ्तार कर लिया था। एफआईआर में यह भी आरोप हैं कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष रहते हुए अमानतुल्लाह खान ने धन का दुरुपयोग किया था।
एसीबी ने अदालत को बताया था कि पैसों के कथित गलत लेन देन की भी छानबीन होनी चाहिए। खान पर यह भी आरोप हैं कि उन्होंने अध्यक्ष रहते हुए वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को अवैध रूप से किराये पर दिया था।
-एजेंसी