कतर में 8 पूर्व नौसैनिकों की सजा-ए-मौत के खिलाफ भारत ने दायर की अपील

National

विदेश मंत्रालय ने क्या कहा

बागची के मुताबिक, भारत को इस मामले में दूसरी बार कॉन्स्यूलर एक्सेस मिला है। भारत सरकार इस मामले में कतर की अथॉरिटीज के संपर्क में है। कतर में ‘कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्सटेंस’ ने यह सजा सुनाई थी। यह फैसला गोपनीय रखा गया है और इसे सिर्फ आरोपियों की लीगल टीम के साथ शेयर किया गया है। हमने इस सजा के खिलाफ वहां की हायर कोर्ट में अपील दायर कर दी है।

कतर में तीन तरह की कानूनी निजाम है। कोर्ट ऑफ फर्स्ट इन्सटेंस ने यह सजा सुनाई थी। इसे निचली अदालत कहा जा सकता है। इसके बाद द अपील कोर्ट होता है। इसे हमारे हाईकोर्ट्स की तरह देखा जा सकता है। तीसरी और सर्वोच्च अदालत कोर्ट ऑफ कंसेशन है जिसे सुप्रीम कोर्ट कहा जा सकता है।

बहरहाल, इसके अलावा कतर के नेशनल डे (18 दिसंबर) को यहां के अमीर कई आरोपियों की सजा माफ करते हैं।
हालांकि, मामले की गंभीरता, संवेदनशीलता और गोपनीयता को देखते हुए यह मामला पहले अदालतों में ही सैटल होगा। इसके बाद अगर जरूरी हुआ तो भारत टॉप लेवल पर इसे कतर के शाही परिवार के सामने उठा सकता है। ये भारतीय एक साल से कतर की अलग-अलग जेलों में कैद हैं।

Compiled: up18 News