बिहार के बाहुबली राजनेता और पूर्व सांसद आनंद मोहन सिंह की सज़ा माफ़ी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को इस केस से जुड़े सभी दस्तावेज़ अदालत के समक्ष पेश करने के लिए कहा है.
आईएएस अफ़सर जी कृष्णैया की हत्या मामले में उम्र क़ैद की सज़ा काट रहे आनंद मोहन को बिहार सरकार ने रिहा कर दिया था.
जी कृष्णैया की पत्नी उमा कृष्णैया ने बिहार सरकार के इस फ़ैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है.
इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने 8 मई को बिहार सरकार को दो हफ़्ते के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा था.
शुक्रवार की सुनवाई में बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से जवाब दाखिल करने के लिए और समय मांगा था, जिसे अदालत ने मंज़ूर कर लिया.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब इस मामले में और तारीखें नहीं दी जाएंगी. इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अब केस की सुनवाई की अगली तारीख 8 अगस्त को तय की है.
Compiled: up18 News