कलकत्ता उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश की पीठ ने गुरुवार को नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन के खिलाफ 13 डिसमिल जमीनी विवाद में विश्वभारती विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा जारी निष्कासन नोटिस पर रोक लगा दी।
न्यायमूर्ति बिभास रंजन डे की एकल-न्यायाधीश पीठ ने रोक लगाते हुए कहा कि विश्वविद्यालय के अधिकारी उस विवादित 13 डिसमिल जमीन पर तब तक कोई कार्रवाई नहीं कर पाएंगे जब तक कि बीरभूम जिले के सूरी में एक जिला अदालत में चल रहे मामले का निपटारा नहीं हो जाता। मामले की सुनवाई जिला अदालत में 10 मई को होनी है। इससे पहले नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन ने विश्व भारती विश्वविद्यालय के एक नोटिस के खिलाफ कलकत्ता उच्च न्यायालय में अपील की थी। जिसमें उन्हें 6 मई तक अपने शांतिनिकेतन निवास पर 13 डेसीमल भूमि खाली करने के लिए कहा गया था।
केंद्रीय विश्वविद्यालय, जिसने दावा किया कि 13 डेसीमल भूमि सेन के “अवैध कब्जे” के तहत है। केंद्रीय विश्वविद्यालय की तरफ से कहा गया कि अगर वह समय सीमा के भीतर इसे नहीं खाली करते हैं तो वह उन्हें बेदखल कर देगा। इस मामले की सुनवाई जस्टिस बिभास रंजन डे की बेंच करेगी।
अपनी याचिका में अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने तर्क दिया कि अक्तूबर 1943 में, तत्कालीन विश्व-भारती महासचिव रतींद्रनाथ टैगोर ने उनके पिता आशुतोष सेन को 99 साल के पट्टे पर 1.38 एकड़ जमीन दी थी, जिन्होंने बाद में उस पर ‘प्रतिची’ उनका निवास स्थान का निर्माण किया। सेन ने पहले बेदखली नोटिस के खिलाफ सूरी में एक अदालत का रुख किया था, लेकिन अदालत ने सुनवाई की तारीख 15 मई निर्धारित की, जो विश्वविद्यालय की जमीन खाली करने की समय सीमा के काफी बाद आया।
इस बीच विश्वभारती ने बीरभूम जिला प्रशासन को पत्र लिखकर विश्वविद्यालय परिसर के आस-पास इस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन को रोकने के लिए कदम उठाने को कहा है। दरअसल मंगलवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बेदखली के आदेश के विरोध में राज्य के मंत्रियों से सेन के घर के बाहर धरना शुरू करने को कहा था। बनर्जी ने स्थानीय विधायक एमएसएमई मंत्री चंद्रनाथ सिन्हा से विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करने को कहा, जिसमें शिक्षा मंत्री ब्रत्य बसु और शहरी विकास मंत्री फिरहाद हकीम शामिल होंगे।
सीएम ममता बनर्जी ने कहा था कि अगर यूनिवर्सिटी जमीन पर कब्जा करने के लिए बुलडोजर भेजती है तो भी वे मौके से नहीं हटेंगे। इसका जवाब देते हुए, विश्वभारती के एक अधिकारी ने कहा कि “डिमॉलिश या बुलडोजर चलाने” का कोई सवाल ही नहीं था। हम क्या और क्यों गिराएंगे? सबसे पहले जमीन के अतिक्रमित हिस्से को गिराने के लिए कुछ भी नहीं है। यह खाली है और कुछ छोटे और बड़े पेड़ लगे हैं।
विश्वभारती के एक अधिकारी ने कहा कि पूरी जमीन के साथ अमर्त्य सेन का पैतृक घर प्रतिची विश्वभारती की संपत्ति है। पट्टे की शेष अवधि समाप्त होने के बाद, पूरी संपत्ति विश्वविद्यालय के कब्जे में वापस आ जाएगी। हमें क्यों नुकसान पहुंचाना चाहिए।” हमारी अपनी संपत्ति है?
विश्वभारती ने 19 अप्रैल को सेन को बेदखली का नोटिस भेजा था, जिसमें उन्हें 6 मई के भीतर अपने आवास की 1.38 एकड़ जमीन में से 13 डिसमिल जमीन खाली करने को कहा था। विश्वविद्यालय का दावा है कि सेन के पास शांति निकेतन परिसर में 1.38 एकड़ जमीन है, जो उनके 1.25 एकड़ के कानूनी अधिकार से अधिक है।
बता दें कि 1921 में रवींद्रनाथ टैगोर द्वारा स्थापित, विश्वभारती पश्चिम बंगाल का एकमात्र केंद्रीय विश्वविद्यालय है, और प्रधानमंत्री इसके कुलाधिपति हैं।
Compiled: up18 News