बॉम्बे हाईकोर्ट की अवकाश पीठ ने आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व प्रमुख चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर की याचिका पर जल्दी सुनवाई से इंकार कर दिया.
उन्होंने अपनी गिरफ़्तारी को चुनौती देने के लिए याचिका दाखिल की थी. चंदा कोचर और उनके पति को सीबीआई ने वीडियोकॉन लोन केस में गिरफ़्तार किया है.
कोचर दंपति की ओर से पेश हुए वकील किशोर मोर ने बताया, “बॉम्बे हाईकोर्ट की दो जजों की पीठ ने दोनों अभियुक्तों की ओर से जल्दी सुनवाई की मांग को मंजूर नहीं किया.
जस्टिस माधव जामदार की अगुवाई वाली अवकाश पीठ ने कहा, “एफ़आईआर और रिमांड ऑर्डर को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका पर जल्दी सुनवाई किए जाने की कोई ज़रूरत नहीं है.”
पीठ ने याचिका पर आज (मंगलवार को) सुनवाई करने से इनकार कर दिया.
अवकाश पीठ ने कहा, “आप (चंदा कोचर और दीपक कोचर ) रेगुलर कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दे सकते हैं. हम इस पर दो जनवरी (जिस दिन कोर्ट खुलेगा) को गौर करेंगे.”
वकील कुशल मोर ने चंदा कोचर और दीपक कोचर की गिरफ़्तारी को ‘ग़ैरक़ानूनी’ बताते हुए कोर्ट में दलील दी, “गिरफ़्तारी चार साल बाद की गई है. ये सेक्शन 41-ए का उल्लंघन और ग़ैरक़ानूनी है.”
चंदा कोचर और दीपक कोचर को 23 दिसंबर को गिरफ़्तार किया गया था.इस मामले में वीडियोकॉन के चेयरमैन वेणुगोपाल धूत को भी गिरफ़्तार किया गया है.
Compiled: up18 News
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