CM योगी के खिलाफ याचिका HC से खारिज, याचिकाकर्ता पर ठोका जुर्माना

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जस्टिस अताउर रहमान मसूदी और ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने कहा, याचिकाकर्ता अपने दावे को साबित करने में विफल रहा है

अदालत ने यह भी कहा कि किसी भी वादी को यह अधिकार नहीं है कि वह अपना समय और सार्वजनिक धन बर्बाद करे।

कोर्ट ने कहा, न्याय तक आसान पहुंच का गलत उपयोग नहीं किया जाना चाहिए।

-एजेंसी