यदि आपको भी इस बात को लेकर शिकायत थी कि आप सोशल मीडिया कंपनियों के खिलाफ FIR नहीं करा सकते थे तो आपकी इस समस्या को सरकार ने दूर कर दिया है। यदि कोई सोशल मीडिया कंपनी आईटी नियमों का उल्लंघन करती है तो देश का कोई भी नागरिक इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकेगा। सरकार जल्द ही यह सुविधा देने जा ही है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एक नया प्लेटफॉर्म तैयार करेगा जहां से यूजर्स सोशल मीडिया प्लेटफार्मों द्वारा आईटी नियमों के उल्लंघन के बारे में शिकायत कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि आईटी नियमों के उल्लंघन करने पर कोई रहम नहीं किया जाएगा।
नई साइट पर यदि कोई शिकायत करता है और उस सोर्स की भी जानकारी देता है जहां से सबसे पहले कंटेंट शेयर किया गया तो सोर्स के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया कंपनियों को इसके लिए सात दिनों का समय दिया गया है ताकि वे आईटी नियमों के तहत अपने प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल की शर्तों को अपडेट कर सकें।
Compiled: up18 News