नई दिल्ली। उद्योग मंत्रालय ने हेल्थ ड्रिंक पर ई-कॉमर्स कंपनियों को एडवाइजरी जारी की है. मंत्रालय ने कंपनियों को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि बॉर्नविटा और दूसरे ड्रिंक या बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक कैटेगरी में शामिल नहीं करें. मंत्रालय ने एडवाइजरी में कहा है कि सभी ई-कॉमर्स कंपनियां वेबसाइटों से अपने प्लेटफॉर्म पर बॉर्नविटा समेत सभी पेय पदार्थों को हेल्दी पेय पदार्थों की कैटेगरी हटा दे.
मंत्रालय ने यह एडवाइजरी नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (NCPCR) की जांच के बाद जारी की है. दरअसल NCPCR ने जांच में पाया कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स कानून के तहत कोई भी हेल्थ ड्रिंक नहीं है. ऐसे में सभी ई-कॉमर्स कंपनियों या पोर्टलों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी फ्लेटफॉर्मों से बॉर्नविटा समेत ड्रिंक या वेबरेज को हेल्दी ड्रिंक की कैटेगरी से हटा दें.
हेल्थ ड्रिंक’,’एनर्जी ड्रिंक’ श्रेंणी में बेचे जा रहे ड्रिंक
इससे पहले अप्रैल के शुरुआत में भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने सभी ई-कॉमर्स खाद्य कारोबार परिचालकों (FBO) को अपनी वेबसाइट पर बेचे जाने वाले सभी खाद्य उत्पादों का उचित वर्गीकरण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. FSSAI के मुताबिक ‘प्रोपराइटर फूड’ के तहत लाइसेंस प्राप्त खाद्य उत्पादों को डेयरी-आधारित पेय मिश्रण या अनाज-आधारित पेय मिश्रण की श्रेणी के तहत ई-कॉमर्स वेबसाइट पर ‘हेल्थ ड्रिंक’, ‘एनर्जी ड्रिंक’ आदि की श्रेणी में बेचा जा रहा है.
स्वास्थ्य पेय की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं
FSSAI अधिनियम 2006, नियमों और विनियमों के तहत स्वास्थ्य पेय की कोई आधिकारिक परिभाषा नहीं है. ऐसे में इन्हें हेल्दी ड्रिंक या एनर्जी ड्रिंक के रूप में लेबल न करें. FSSAI ने कंपनियों को आगाह किया कि गलत शब्दों के इस्तेमाल से उपभोक्ता गुमराह हो सकता है. ऐसे में इन ड्रिंक्स को हेल्द ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स में शामिल न करें. इसे इस कैटेगरी से हटाया जाए.
FSSAI ने साफ किया कि एनर्जी ड्रिंक्स शब्द को सिर्फ कार्बोनेटेड और गैर कार्बोनेटेड वाटर बेस्ट जैसे प्रोडक्ट्स पर उपयोग की अनुमति है. FSSAI का कहना है कि इस सुधारात्मक कार्रवाई का मकसद प्रोडक्ट की स्पष्टता और पारदर्शिता को बढ़ाना है ताकि उपभोक्ता किसी भी भ्रामक जानकारी का सामना किए बगैर सही विकल्प का चुनाव कर सकें.
– एजेंसी