पुलिस को दी गई अपनी शिकायत में पूनावाला ने आरोप लगाया कि 25 जुलाई को एक टीवी चैनल पर बहस के दौरान कक्कड़ ने उन्हें ‘मुजाहिदीन’ कहा, उनके धर्म का अपमान किया और ‘अत्यंत सांप्रदायिक टिप्पणी’ की.
पुलिस के अनुसार, पूनावाला ने बृहस्पतिवार को दर्ज कराई गई अपनी शिकायत में आरोप लगाया, ‘‘पूर्व में भी उन्होंने मेरे धर्म, इस्लाम और आम तौर पर मुसलमानों के खिलाफ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी टिप्पणियां की हैं. ऐसी टिप्पणियां केवल मुसलमानों के प्रति ‘आप’ की जहरीली और नफरत भरी मानसिकता को दर्शाती हैं.’’
आरोपों पर क्या बोलीं AAP प्रवक्ता?
इन आरोपों पर प्रतिक्रिया में कक्कड़ ने आश्चर्य जताते हुए कहा कि क्या मुजाहिदीन या शहजाद का मतलब आतंकवादी होता है. उन्होंने एक मुख्यमंत्री को जिहादी कहने के लिए पूनावाला पर पलटवार किया.
कक्कड़ पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153ए (विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना), 153बी (राष्ट्रीय एकता को प्रभावित करने वाले भाषण देना), 295ए (धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कृत्य) और 505 (सार्वजनिक शरारत) के तहत मामला दर्ज किया गया है.
-एजेंसी
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