जबलपुर: ईसाई धर्मगुरु के घर और ऑफिस पर EOW की दबिश, करोड़ों के घपले का आरोप

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छात्रों की फीस गबन करने का आरोप

आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) को मिली शिकायत की जांच उप पुलिस अधीक्षक मनजीत सिंह ने की. शिकायत में अनावेदक बिशप पी सी सिंह चेयरमैन द बोर्ड ऑफ एजूकेशन चर्च ऑफ नार्थ इंडिया जबलपुर डायोसिस जबलपुर के विरूद्ध कूट रचित दस्तावेजों के आधार पर मूल सोसायटी का नाम परिवर्तन करने का आरोप लगाया गया था. इसके साथ ही सोसायटी के चेयरमैन बनकर पद का दुरूपयोग करते हुए सोसायटी की विभिन्न शैक्षणिक संस्थाओं में प्राप्त होने वाली छात्रों की फीस की राशि का उपयोग धार्मिक संस्थाओं को चलाने एवं स्वयं के उपयोग में लेकर गबन करने के आरोप लगाये गये थे.

2 करोड़ 70 लाख का हेरफेर

जांच में शैक्षणिक संस्थाओं से साल 2004-2005 से साल 2011-2012 के बीच लगभग 2 करोड़ 70 लाख रूपये की राशि धार्मिक संस्थाओं को ट्रांसफर कर इसका दुरुपयोग करने तथा स्वयं के उपयोग में लेकर गबन करने के आरोप प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये गये.

शिकायत जांच में आये साक्ष्यों के आधार पर आरोपी बिशप पी सी सिंह तथा बी एस सोलंकी, तत्कालीन असिस्टेंट रजिस्ट्रार फर्म्स एण्ड संस्थाएं, जबलपुर के विरूद्ध धारा 406, 420, 468, 471, 120बी का प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया.

ईओडब्ल्यू एसपी देवेंद्र सिंह राजपूत के मुताबिक मामले की विवेचना उप निरीक्षक विशाखा तिवारी द्वारा की जा रही है. मामले की विवेचना के दौरान प्रकरण से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों एवं गबन की राशि से अर्जित संपत्तियों की जानकारी जुटाने हेतु न्यायालय से विधिवत् सर्च वारंट प्राप्त कर आज बिशप पी सी सिंह के घर एवं कार्यालय में तलाशी कार्यवाही ईओडब्ल्यू की टीम द्वारा प्रारंभ की गई है.

-एजेंसी


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