दिल्ली दंगों से जुड़े पाँच अलग-अलग मामलों में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को उच्च न्यायालय से बेल मिल गई है.
साल 2020 में हुए दिल्ली दंगों के बाद ताहिर हुसैन के ख़िलाफ़ ये सभी मामले दयालपुर पुलिस थाने में ही दर्ज किए गए थे.
हालांकि, इसके बावजूद ताहिर हुसैन जेल में ही रहेगा क्योंकि उनके ख़िलाफ़ दंगे की साज़िश के आरोप में यूएपीए के तहत भी मामला दर्ज है.
दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अनीश दयाल ने ताहिर हुसैन की ओर से 2020 और 2021 में लगाई गई बेल याचिकाओं पर आज फ़ैसला सुनाया है.
लाइव लॉ की ख़बर के अनुसार ताहिर हुसैन के ख़िलाफ़ 2020 में दिल्ली के दंगों से जुड़े कुल 11 एफ़आईआर दर्ज हैं. बीते महीने ही ताहिर हुसैन ने यूएपीए केस में बेल पाने के लिए ट्रायल कोर्ट का रुख किया था.
ताहिर हुसैन की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने कोर्ट में ये दलील दी थी कि ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे 25 फ़रवरी 2020 को किसी घटनास्थल पर उनके क्लाइंट की उपस्थिति की पुष्टि होती है, जबकि सभी एफ़आईआर में इसी तारीख़ का ज़िक्र है.
खुर्शीद ने ये भी कहा कि इन मामलों में सभी सह-अभियुक्तों को बेल मिल चुकी है. उनका क्लाइंट ही ऐसा अकेला व्यक्ति हैं जिसे अभी तक ज़मानत नहीं दी गई.
Compiled: up18 News